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PM Awas Yojana का 2021 में ऐसे उठाएं लाभ, जानिए- अप्लाई करने का तरीका और शर्तें

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 21, 2021 05:40 pm IST,  Updated : Jan 21, 2021 05:40 pm IST

इस आर्टिकल में हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए कैसे अप्लाई करें, कौन इसके लिए पात्र है और कैसे इसका लाभ मिलता है, यह सब बताएंगे।

PM Awas Yojana का 2021 में ऐसे उठाएं लाभ, जानिए- अप्लाई करने का तरीका और शर्तें- India TV Hindi
PM Awas Yojana का 2021 में ऐसे उठाएं लाभ, जानिए- अप्लाई करने का तरीका और शर्तें Image Source : TWITTER

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY- Pradhan Mantri Awas Yojana) का उद्देश्य प्रत्‍येक भारत वासी के सिर पर पक्‍की छत उपलब्‍ध कराना है। देश में बड़ी संख्‍या में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन, देश में अभी भी करोड़ों ऐसे लोग हैं, जो जानकारी के अभाव के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। ऐसे ही लोगों के लिए यह आर्टिकल है। इसमें हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे अप्लाई करें, कौन इसके लिए पात्र है और कैसे इसका लाभ मिलता है, यह सब बताएंगे।

क्या-क्या हैं आवेदन के तरीके?

  1. ऑनलाइन: ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर जाएं। अप्लाई करने के लिए आपके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
  2. ऑफलाइन: आप कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फार्म की कीमत 25 रुपये + GST है।

कैसे करें आवेदन? (मोबाइल ऐप से)

  1. प्ले स्टोर/एप्पल स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना एप डाउनलोड करें।
  2. मोबाइल नंबर की सहायता से ऐप में रजिस्‍टर करें।
  3. ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजेगा।
  4. OTP से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें।

क्‍या मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) आपको अपना घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है। PMAY-G में आप छह लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा। हालांकि, शुरुआती छह लाख रुपये स्कीम के तहत ही दी गई ब्याज दर पर माना जाएगा।

कौन पात्र है?

  1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
  2. निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
  3. मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
  4. मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
  5. महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं।
  6. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)।

आवेदन के बाद क्या होता है?

पीएमएवाई-जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में होम लोन के लिए आवेदन किया है, तो आप पीएमएवाई ग्रामीण के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम पता कर सकते हैं। 

लिस्‍ट में कैसे देखें अपना नाम?

पीएमएवाई-जी के तहत होम लोन पाने वाले लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक करने के लिए आपको पीएमएवाई की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको ऊपर के टैब में सर्च बेनिफिशियरी टैब पर जाना होगा। यहां आपको सर्च बाय नेम दिख जायेगा। इस पर क्लिक करें और अपना नाम तलाशें। आप अपने नाम पर क्लिक कर इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।

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