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मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल संसद में पेश, जानिए ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना

Edited by: IndiaTV Hindi Desk Published : Jul 15, 2019 11:59 pm IST, Updated : Jul 31, 2019 05:10 pm IST

नए मोटर व्हीकल बिल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने के साथ-साथ सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। पहली बार ऐसा होगा जब सड़क के निर्माण और उसके रखरखाव में कमी से होने वाले हादसों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भारी ज़ुर्माने का प्रोविजन किया गया है।

Union minister Nitin Gadkari tables Motor Vehicles Amendment Bill in Parliament- India TV Hindi
Union minister Nitin Gadkari tables Motor Vehicles Amendment Bill in Parliament

नए मोटर व्हीकल बिल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने के साथ-साथ सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। पहली बार ऐसा होगा जब सड़क के निर्माण और उसके रखरखाव में कमी से होने वाले हादसों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भारी ज़ुर्माने का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने वालों पर दस हजार रुपए का फाइन किया जाएगा।

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अब तक नशे में ड्राइविंग करने वालों को सिर्फ दो हजार रुपए का जुर्माना देना होता था। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग पर जुर्माने की राशि एक हजार रुपएसे बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने का प्रोविजन किया गया है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच सौ के बजाए पांच हजार का जुर्माना देना होगा। इसके साथ साथ गाड़ी के मालिक या नाबालिग बच्चे के पेरेन्ट्स के खिलाफ केस दर्ज होगा।

ड्राइविंग के वक्त सीट बैल्ट ना लगाने पर अब तक सौ रूपए का जुर्मान होता था, लेकिन आज जो बिल पेश हुआ है उसमें बिना सीट बैल्ट के ड्राइविंग करने पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रोविजन किया गया है। ड्राइविंग के वक्त फोन पर बातचीत करने पर अब तक सिर्फ सौ रूपए से लेकर एक हजार रुपए तक का जुर्माना होता था, लेकिन नए बिल में ड्राइविंग के वक्त फोन पर बात करने पर पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किय़ा गया है।

इसी तरह हिट एंड रन से जुड़े मामलों में मुआवजा 25 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। नितिन गड़करी ने बताया कि एक्सीडेंट्स के ज्यादातर मामलों में वक्त पर मेडिकल एड न मिलने से दुर्घटना के शिकार लोगों की मौत होती है। लोग कानूनी पचड़ों से बचने के लिए घायलों की मदद करने से कतरारते हैं। इसलिए बिल में प्रोविजन किया गया है कि दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वालों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। अगर मदद करने वाला चाहेगा तो उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। सरकार ने तय किया है कि अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा।

मोटर बिल की बड़ी बातें

नशे में गाड़ी चलाना     अभी जुर्माना 2000 रु          प्रस्तावित 10 हजार रु
ओवर स्पीडिंग     अभी जुर्माना 1000 रु          प्रस्तावित 5 हजार रु
बिना लाइसेंस गाड़ी  चलाना     अभी जुर्माना 500 रु          प्रस्तावित 5 हजार रु
बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना     अभी जुर्माना 100 रु          प्रस्तावित 1000 हजार रु
गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात    अभी जुर्माना 100-1000 रु          प्रस्तावित 5 हजार रु
हिट एंड रन के मामले    अभी मुआवज़ा 25000 रु          प्रस्तावित 2 लाख रु

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