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सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी कांग्रेस, न्यायालय ने दिया था राजीव गांधी के 6 हत्यारों को रिहा करने का आदेश

 Reported By: Vijai Laxmi Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : Nov 21, 2022 03:45 pm IST,  Updated : Nov 21, 2022 03:45 pm IST

गत 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 दोषियो को जेल से रिहाई करने का आदेश दिया था।

राजीव गांधी- India TV Hindi
राजीव गांधी Image Source : FILE

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के मामले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों राजीव गांधी के हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिया था। अब कांग्रेस पार्टी इस फैसले को चुनौती देगी। सूत्रों के अनुसार पार्टी यह याचिका बुधवार को कोर्ट में दाखिल करेगी। इससे पहले दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है।

रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

वहीं इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास में बंद नलिनी श्रीहरन और आर.पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया था। न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी ए.जी. पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है। 

30 साल की सजा के बाद पेरारिवलन को मिली थी रिहाई

संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी। बता दें कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके लिए धानु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरी साजिश में नलिनी की को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी जिसे 2001 में यह देखते हुए उम्र कैद में बदल दिया गया था कि उसकी एक बेटी भी है।

 

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