Tuesday, March 17, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. दिल्ली शराब घोटाले में के. कविता को बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत

दिल्ली शराब घोटाले में के. कविता को बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2 Published : Apr 08, 2024 08:03 am IST, Updated : Apr 08, 2024 10:30 am IST

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

K Kavitha- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO के. कविता

दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और BRS नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है। के कविता फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट में 4 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस दौरान के कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए।  

कोर्ट में क्या बोले के कविता के वकील?

सिंघवी ने जिरह के दौरान कहा था कि आरोपी महिला का एक बच्चा है, जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली है। ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में हैं या छोटा है। उसकी आयु 16 साल है। मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। जो कुछ हुआ है, उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है। सिंघवी ने कहा था, 16 साल की उम्र में उस बच्चे को कई विषय मिल गए हैं। मां का दृष्टिकोण, पिता या बहन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। एक मां के भावनात्मक समर्थन को एक मौसी द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता है।

'मन की बात' का दिया हवाला

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर परीक्षा के दबाव को लेकर व्याख्यान दी गई थी। यह दबाव कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अगर बेटे के साथ एक महीने तक रहने की इजाजत दे दी जाए तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। ऐसी कोई तत्काल पूछताछ नहीं है जो कुछ हफ्तों तक इंतजार नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया गया संबंधित आरोपी रिश्वत देने वाले प्रमुख लोगों में से एक है। वह न केवल अग्रिम रूप से रिश्वत की व्यवस्था करने का  हिस्सा है, बल्कि इंडो स्पिरिट के माध्यम से लाभार्थी भी है।

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement