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हिमाचल प्रदेश में कॉलेज की छात्रा ने यौन उत्पीड़न के बाद तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज

Reported By : Puneet Pareenja Edited By : Mangal Yadav Published : Jan 02, 2026 04:38 pm IST, Updated : Jan 02, 2026 04:54 pm IST

धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। पुलिस ने प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

अस्पताल में भर्ती के दौरान पीड़िता की तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : REPORTER अस्पताल में भर्ती के दौरान पीड़िता की तस्वीर

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के एक कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा ने यौन उत्पीड़न के बाद तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत तीन अन्य के खिलाफ रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोपों में FIR दर्ज की है। शिकायत के अनुसार, मृतका कॉलेज में डिग्री द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। आरोप है कि 18 सितंबर को कॉलेज की तीन छात्राओं ने उसके साथ मारपीट की और धमकियां दीं, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई। 

छात्रा ने मरने से बनाया वीडियो

छात्रा ने मरने से पहले अपने साथ हुई घटना की जानकारी देते हुए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसने बताया कि कैसे प्रोफेसर ने उसे गलत तरीके से छुआ और मेंटल और सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई और मामले भी हुए। धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट के पिता ने पुलिस में शिकायत में आरोप लगाया है कि 18 सितंबर को तीन छात्राओं ने उनकी बेटी के साथ बेरहमी से रैगिंग की और उसे चुप रहने की धमकी दी।

शिकायत में लगाया गया है ये आरोप

पिता ने शिकायत में कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर अशोभनीय हरकतें, मानसिक उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि इन घटनाओं के बाद छात्रा डर और तनाव में रहने लगी, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

इलाज के दौरान हुई मौत

परिजनों के अनुसार छात्रा का विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन 26 दिसंबर को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता का कहना है कि बेटी की हालत और पारिवारिक सदमे के कारण पहले शिकायत दर्ज नहीं करवा पाए।

पुलिस जांच में जुटी

कांगड़ा के ASP अशोक रतन ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो बयान और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 115(2), 3(5) तथा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत केस पंजीकृत किया है।

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