Saturday, April 27, 2024
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लोकसभा चुनाव 2024: नेतागण कृपया ध्यान दें...याद रखें ये 10 गाइडलाइंस, नहीं तो होगी मुश्किल

सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग 13 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को होगी तो वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव आयोग ने खास दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Kajal Kumari Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published on: March 19, 2024 22:59 IST
lok sabha election 2024- India TV Hindi
Image Source : ELECTION COMMISSION चुनाव आयोग की गाइडलाइंस

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार चुनाव सात चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण का मतदान 13 अप्रैल को होगा और अंतिम चरण का एक जून को। मतदान के बाद वोटों की गिनती चार जून को होगी। चुनाव आयोग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। देश के कुछ राज्य जैसे बिहार, बंगाल और यूपी की लोकसभा सीटों पर सभी सात चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 89, तीसरे चरण में 94, चौथे चरण में 96, पांचवे चरण में 49, छठे चरण में 57 और सातवें चरण में 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी।

नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस बात पर खास ध्यान देना होगा, चुनाव आयोग ने 10 दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

क्या हैं ये गाइडलाइंस, जानिए

1. हेट स्पीच की जगह नहीं- चुनाव आयोग ने दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चुनाव में हेट स्पीच की कोई जगह नहीं है। अगर कोई नेता या कार्यकर्ता हेट स्पीच का उपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

2. धनबल पर एक्शन- चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में धनबल को लेकर सख्ती बरती जाएगी। अगर चोरी-छिपे कोई नेता या उसके कार्यकर्ता धनबल का उपयोग करते हैं, तो उसकी खैर नहीं। इसके लिए हमने जांच एजेंसियों से संपर्क साधा है।

3. फर्जी खबर फैलाने वालों की खैर नहीं- आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान अगर सोशल मीडिया या मीडिया में कोई भी किसी भी तरह की फर्जी खबर फैलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा है कि हमने फेक खबरों की पहचान के लिए एक सेटअप भी तैयार किया है।

4. क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को टिकट क्यों दिया गया , ये बताना होगा - चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को यह बताना होगा कि उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट क्यों दिया? इसके लिए राजनीतिक दलों को अखबारों और टीवी चैनलों पर विज्ञापन देना होगा।

5. पर्सनल अटैंक नहीं करेंगे स्टार कैंपेनर- चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी दलों के स्टार कैंपेनर एक-दूसरे पर पर्सनल अटैक करने से बचेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ आयोग कार्रवाई कर सकती है। आयोग का कहना है कि चुनाव मुद्दों पर आधारित होना चाहिए।

6. बच्चों की तस्वीर का उपयोग नहीं करेंगे- चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कहा है कि वे अपने कैंपेन में किसी भी तरह से छोटे बच्चों का उपयोग नही कर सकते। चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरह के काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

7. गलत विज्ञापन देने पर कार्रवाई- चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई राजनीतिक दल गलत विज्ञापन देने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

8. जाति और धर्म की बात न करें- चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। चुनाव प्रचार सबको जोड़ने वाला हो, ना कि तोड़ने वाला।

9. सोशल मीडिया पर प्रतिद्वंदियों को बदनाम न करें- आयोग ने सभी दलों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी नेता और उसके उम्मीदवारों को बदनाम करने वाला पोस्ट न करें। ऐसे करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

10. संगठन को सही सलाह दें- चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि सभी दल अपने संगठनों को सही सलाह दें। आयोग ने कहा है कि सभी दल संगठन के कामकाज को पारदर्शी भी रखें।

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