देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को 455% से बढ़ाकर 466% करने और छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले सार्वजनिक निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 01 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को 246% से बढ़ाकर 252% करने को मंजूरी दी है।
एक जनवरी 2025 से मिलेगा पैसा
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी का पैसा एक जनवरी 2025 से मिलेगा। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी विभागों में 10 प्रतिशत आरक्षण
इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अग्निवीरों को विभिन्न सरकारी विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सोमवार को राज्य में समूह "ग" की सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति हेतु थल सेना, नौसेना और वायु सेना से सेवानिवृत्त अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप से नियम जारी किए। नियमों के तहत, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। उन्हें अग्निवीर के रूप में कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
इन नौकरियों में मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में भर्ती किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पिछले महीने राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिन महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, उनमें पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी), उप-निरीक्षक (सिविल पुलिस), प्लाटून कमांडर (पीएसी), फायरमैन, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, गृह विभाग में जेलर, डिप्टी जेलर, वन विभाग में वन रक्षक, वन निरीक्षक, आबकारी विभाग में कांस्टेबल, परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय प्रशासन में सचिवालय रक्षक शामिल हैं।
इनपुट- ANI