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Article 370 हटाने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर दशहरे के बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

 Published : Sep 23, 2022 09:12 pm IST,  Updated : Sep 23, 2022 09:12 pm IST

सुप्रीम कोर्ट को दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं पर सुनवाई के लिए फिर से 5 जजों की बेंच बनानी होगी।

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सुप्रीम कोर्ट दशहरे के बाद अनुच्छेद 370 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। Image Source : PTI

Article 370 News: सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को दशहरा की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने एक वकील की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि याचिकाओं को गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

‘हम इन्हें निश्चित रूप से सूचीबद्ध करेंगे’

चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम इन्हें निश्चित रूप से सूचीबद्ध करेंगे।’ इस साल 25 अप्रैल को तत्कालीन चीफ जस्टिस एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को गर्मियों की छुट्टी के बाद सूचीबद्ध करने पर विचार करने की सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट को दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं पर सुनवाई के लिए फिर से 5 जजों की बेंच बनानी होगी क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस रमण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी रिटायर हो चुके हैं। दोनों पहले याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली 5 जजों की बेंच का हिस्सा थे।

सरकार के फैसले का हुआ छिटपुट विरोध
बता दें कि इन याचिकाओं ने अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है, जिसने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का कुछ धड़ों ने लगातार विरोध किया है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है।

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