Saturday, May 18, 2024
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मंगलुरू वाले हो जाएं सावधान, भीषण जलसंकट का करना पड़ सकता है सामना, रोज नहीं मिलेगा पीने का पानी

बेंगलुरू के बाद अब मंगलुरू को पीने के पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पीने के पानी की बड़ी स्त्रोत नेत्रवती नदी के सूख जाने के कारण और थुम्बे जलाशय में पानी के स्तर में गिरावट आने के कारण यहां रोजाना जल आपूर्ति नहीं होगी।

Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
Published on: May 05, 2024 7:04 IST
Mangaluru face severe water crisis drinking water will not be available every day- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO प्रतीकात्मक तस्वीर

मंगलूरु नगर निगम ने शहर में पीने के पानी की बड़ी स्रोत नेत्रवती नदी के बड़े हिस्से के सूख जाने और थुम्बे जलाशय में जलस्तर तेजी से घटने के कारण शहर में एक दिन के अन्तर पर जलापूर्ति का फैसला किया है। आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त मुल्लई मुहिलान की अध्यक्षता में शनिवार को मंगलूरु नगर निगम के अधिकारियों एवं अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारियों की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। आज की बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार शहर के निवासियों को अब दो दिन में एक बार ही जलापूर्ति की जायेगी। 

बेंगलुरू के बाद मंगलुरू में जल संकट

इसके अलावा प्रशासन ने लोगों को जल के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी भी दी है और कहा है कि वे घरेलू उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से पानी बर्बाद न करें। जो लोग बगीचों में पानी देने, वाहन धोने और अन्य उपयोग के लिए नल के पानी का उपयोग करते पाए जाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पहली बार मंगलूरु शहर को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 2019 में ऐसी स्थिति बनी थी। उन्होंने बताया कि यदि दक्षिण-पश्चिमी मानसून समय पर आता है तो पानी की स्थिति में सुधार होगा। उपायुक्त मुहिलान ने कहा कि फिलहाल हमें अपने जल स्रोतों में उपलब्ध जल को लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने पड़ रहे हैं। 

बेंगलुरू जल संकट ने किया परेशान

बता दें कि इससे पहले बेंगलुरू शहर को जलसंकट से जूझना पड़ा था। बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बीते दिनों शहर में स्वीमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर रोक लगा दी थी। यहां आदेश जारी करते हु बोर्ड ने स्विमिंग पूल में पीने के पानी, जिसे पोर्टेबल पानी भी कहा जाता है, के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि आदेश का उल्लंघन होता है तो 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक में एक के बाद एक अलग-अलग शहरों में पानी की किल्लतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। 

(इनपुट-भाषा)

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