Monday, April 29, 2024
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ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ना पड़ गया भारी, पुलिस ने 1700 लोगों पर दर्ज की FIR

कानपुर पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा-186 (सरकारी काम में बाधा डालना, धारा-188 (धारा-144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना), धारा-283 (भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना), धारा- 341 (सदोष अवरोध) और लोक सेवा में बाधा डालना और धारा- 353 के तहत केस दर्ज किया है।

Sudhanshu Gaur Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Updated on: April 27, 2023 20:58 IST
Kanpur, Namaz- India TV Hindi
Image Source : FILE ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ना पड़ गया भारी

कानपुर: मुस्लिम समाज में ईद का दिन बेहद ही पावन माना जाता है। इस दिन मुसलमान इकट्ठा होकर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ते हैं। इस दिन कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए पुलिस और जिल प्रशासन बेहद ही सतर्क रहता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने सड़क आदि सार्वजानिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद सड़क पर ईद की नमाज पढ़ी गई। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 

कानपुर के तीन थानों में दर्ज की गई है FIR 

कानपुर में में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में FIR दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बेनाझाबर के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई। जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50, बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि ईद से पहले पिस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें बताया भी गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी।

किन धाराओं में दर्ज किया गया है मामला?

अब कानपुर पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा-186 (सरकारी काम में बाधा डालना, धारा-188 (धारा-144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना), धारा-283 (भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना), धारा- 341 (सदोष अवरोध) और लोक सेवा में बाधा डालना और धारा- 353 के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि ईद के दिन कानपुर में धारा-144 भी लागू थी लेकिन इसके बावजूद लोगों ने सड़कों पर चटाई बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज से सड़क पर नमाज पढ़ने वलोन की पहचान कर रही है।

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