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लखीमपुर खीरी: उत्तराखंड त्रासदी में लापता 29 लोग मृत घोषित

 Reported By: IANS
 Published : May 30, 2021 01:14 pm IST,  Updated : May 30, 2021 01:14 pm IST

उत्तराखंड के चमोली में तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के करीब 29 मजदूर 7 फरवरी को ग्लेशियर फटने से अचानक आई बाढ़ से लापता हो गए और कई को 'मृत' घोषित कर दिया गया।

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उत्तराखंड त्रासदी में लापता 29 लोग मृत घोषित   Image Source : PTI

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश): उत्तराखंड के चमोली में तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के करीब 29 मजदूर 7 फरवरी को ग्लेशियर फटने से अचानक आई बाढ़ से लापता हो गए और कई को 'मृत' घोषित कर दिया गया। पीड़ित परिवारों के लिए संकट को देखते हुए कई योजनाओं के तहत मुआवजा भी देने का ऐलान किया गया है। मृतक मजदूरों के परिजन को 29-29 लाख रुपये दिए जाएंगे। इनमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) से 20 लाख रुपये, उत्तराखंड आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपये, उत्तराखंड सरकार की एक लाभार्थी योजना के तहत 1 लाख रुपये और रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र से 2-2 लाख दिए जाएंगे।

लखीमपुर खीरी जिले के तैंतीस और शाहजहांपुर जिले का एक मजदूर बाढ़ में बह गए। बाद में पांच शव बरामद किए गए। उनकी पहचान जलाल अली, 20, विमलेश, 23, अवधेश, 19, सूरज, 21, (सभी लखीमपुर खीरी के रहने वाले) और शेर सिंह शाहजहांपुर के रूप में हुई है। बाकी शव बरामद नहीं हो पाए हैं।

23 फरवरी को, उत्तराखंड सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अभी भी लापता 140 लोगों को 'मृत घोषित' घोषित कर दिया था। मार्च में लापता हुए 140 लोगों को पड़ोसी राज्य सरकार द्वारा मृत मान लिए जाने के बाद, खीरी प्रशासन द्वारा उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान की गई थी। इसके बाद 23 अप्रैल को अखबारों में 'आपत्ति मांगने' के लिए गजट प्रकाशित किया गया। अनापत्ति प्राप्त होने पर, उत्तराखंड अधिकारियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए।

लापता 29 मजदूरों में से 13 इच्छानगर के, आठ भैरमपुर के और एक-एक पड़ोसी गांव के थे। उनके परिवारों को अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। संपर्क करने पर निघासन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा, "सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। 29 लापता मजदूरों को मृत घोषित कर दिया गया है। एक महीने पहले राजपत्र प्रकाशित होने के बाद कोई आपत्ति नहीं की गई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार और एनटीपीसी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

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