Unlock 4.0: स्कूल, कॉलेजों को लेकर योगी सरकार ने जारी किए ये दिशानिर्देश
Unlock 4.0: स्कूल, कॉलेजों को लेकर योगी सरकार ने जारी किए ये दिशानिर्देश
Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Aug 30, 2020 10:11 pm IST,
Updated : Aug 30, 2020 10:11 pm IST
दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे।
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Unlock 4.0: स्कूल, कॉलेजों को लेकर योगी सरकार ने जारी किए ये दिशानिर्देश
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि गाइडलाइंस के अनुसार, निम्निलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी।
ऑन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनमुति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
21 सितंबर 2020 से स्कूलों में Teaching/Non-teaching 50% स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा/परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए SOP स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके लिए SOP स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
उच्च शिक्षा-संस्थानों में सिर्फ पीएचडी शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोशाला संबंधी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से संबंधित परा-स्नातक के छात्रों को अनमति होगी किंतु ऐसा कोविड-19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय के मध्य विचार विमर्श के उपरांत ही होगा।