Thursday, April 25, 2024
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यूपी में खत्म होगा मकान मालिक-किराएदारों का विवाद, आ रहा है नया किराएदारी कानून, जानिए डिटेल

इस नए कानून के आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा। 

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 10, 2020 10:15 IST
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अब नया किराएदारी कानून लाने की तैयारी में है। इस नए कानून के आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा। सरकार चाहती है कि इस कानून से मकान मालिक के साथ ही किराएदार का हित भी सुरक्षित रहे। 

आवास विभाग ने प्रारूप तैयार कर सुझाव मांगा

इस कानून के जरिए यह भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि प्रदेश में कितने लोगों ने अपने घरों को किराए पर दे रखा है। आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 का प्रारूप जारी कर दिया है। इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट https://awas.up.nic.in और आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर इसे अपलोड कर दिया गया है। लोग इसे देखकर अपना सुझाव 20 दिसंबर तक दे सकते हैं। 

सीएम योगी ने दी सैद्धांतिक मंजूरी
किराएदारी के इस नए कानून का प्रस्तुतिकरण सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने किया जा चुका है और इसे सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। किराएदारी कानून के लागू हो जाने के साथ प्रदेश में सरकार एक किराया प्राधिकरण का गठन भी करेगी।

हर साल 10 प्रतिशत किराया नहीं बढ़ा सकेंगे किराएदार
नए किराएदारी कानून में कई बातों का ख्याल रखा गया है, जिसमे सबसे अहम सालाना किराया बढ़ाने की शर्त है। मौजूदा समय में रेंट एग्रीमेंट के तहत माकन मालिक 10 प्रतिशत किराया हर साल बढ़ाता है लेकिन नए कानून में आवासीय संपत्तियों पर 5 फीसदी और गैर-आवासीय पर 7 फीसदी सालाना किराया बढ़ाने का प्रावधान है। नए कानून में किराएदार के लिए नियम होगा कि उसे रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी। किराए की संपत्ति में होनी वाली टूट-फूट की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर किराएदार दो महीने तक किराया नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक उसे हटा सकेगा।

बिना एग्रीमेंट मकान मालिक नहीं रख पाएंगे किराएदार
नए किराएदारी कानून में यह प्रावधान है बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा। इसके साथ ही मकान मालिक को किराएदार की जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी। नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को तीन माह के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा। दरअसल इसके पीछे सुरक्षा का मकसद छिपा है। कई बार  बदमाश और आतंकी किराए के मकान पर रहकर वारदातों को अंजाम देते हैं।

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