Monday, April 29, 2024
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UP News: स्कूल टाइम में ड्रेस पहनकर छात्रों का मॉल और पार्क में जाना बैन, जारी हुआ आदेश

UP News: उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सर्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए।

Sudhanshu Gaur Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published on: July 29, 2022 7:28 IST
School Students- India TV Hindi
Image Source : FILE School Students

Highlights

  • उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किया आदेश
  • आयोग ने जिलों के डीएम को जारी किया आदेश
  • आदेश में जिलाधिकारियों को दिए गए कई निर्देश

UP News: अपने स्कूल के समय को याद कीजिए। कई बार क्लास बंक करते थे। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने क्लास बंक न की हो। कई बार तो मास बंक हो जाया करता था। लेकिन उसमें भी 1-2 छात्र ऐसे होते थे जो मास बंक वाली क्लास में पहुंच जाते थे और मास बंक के प्लान पर पानी फेर देते थे। मास बंक करके बच्चे कई बार आस-पास की बाजार में जाते थे और वहां धमा चौकड़ी मचाते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। शहरों में अब मॉल और पार्क बन चुके हैं। अब वहां अक्सर आपको स्कूली छात्र दिख जाएंगे। घर से स्कूल के नाम पर निकले छात्र कई बार मॉल्स और पार्क चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा मुश्किल होगा।

उत्तर प्रदेश में क्लास बंक करके मॉल, रेस्टोरेंट, मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कड़े कदम उठाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सर्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए। आयोग के द्वारा लगाया गया ये प्रतिबंध 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर लागू होगा।

आयोग ने जारी किया ये आदेश 

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चौधरी ने स्कूल या कॉलेज के समय में बच्चों के स्कूल ड्रेस में पार्क, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए लिखा है कि, "उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रा स्कूल के समय में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी पररिस्थिति में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है।"

उन्होंने लिखा कि इसी वजह से सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलों के डीएम को एक हफ्ता के भीतर इस आदेश पर कार्यवाही कर रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है।

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