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'बच्चों को मारने-पीटने पर शिक्षकों पर होगी बड़ी कार्रवाई', मध्य प्रदेश सरकार का आदेश

 Reported By: Anurag Amitabh, Edited By: Subhash Kumar
 Published : Mar 06, 2025 10:42 am IST,  Updated : Mar 06, 2025 10:55 am IST

मध्य प्रदेश में स्कूल में बच्चों को मारने-पीटने पर शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है।

छात्रों को पीटने पर होगा एक्शन।- India TV Hindi
छात्रों को पीटने पर होगा एक्शन। Image Source : PEXELS/INDIA TV

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि बच्चों को मारने पीटने पर शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं के साथ शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का ये आदेश मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा।

क्या है सरकार का आदेश?

दरअसल, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। आदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल में छात्र-छात्राओं के साथ शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के साथ भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश देते हुए छात्र-छात्राओं को शारीरिक दंड देने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है।

नोटिस में क्या कहा गया?

मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अपर संचालक की तरफ से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 17 (1) के अंतर्गत शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना एवं भेदभाव पूर्णत: प्रतिबंधित है तथा धारा 172 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत भी शारीरिक दंड प्रतिबंधित है।

जारी किए गए आदेश में आगे लिखा है- "अतः प्रदेश अंतर्गत समस्त जिलों में संबंधित शासकीय अशासकीय विभाग संस्थानों मे छात्रों को शारीरिक दंड देने की घटनाओं की त्वरित पहचान करने की रोकथाम किए जाने हेतु उचित कदम उठाए जाएं। साथ में किसी विद्यालय शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड देने के प्रकरण में तत्काल उपयोग अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई की जाए।"

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