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राज्यसभा चुनाव: शरद पवार, आठवले, तावड़े समेत 7 लोग महाराष्ट्र से निर्विरोध निर्वाचित

 Published : Mar 09, 2026 11:44 pm IST,  Updated : Mar 09, 2026 11:44 pm IST

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, रामराव वाडकुटे, माया इवनाते और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार सहित सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के छह उम्मीदवार और विपक्षी महा विकास आघाडी के प्रत्याशी शरद पवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए।

Sharad Pawar- India TV Hindi
शरद पवार Image Source : PTI

मुंबई: महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के लिए सभी 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े सहित सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के छह उम्मीदवार और विपक्षी महा विकास आघाडी के प्रत्याशी शरद पवार सोमवार को महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। इन उम्मीदवारों में पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार भी शामिल हैं। 

सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए

राज्यसभा की सात ही सीटों के लिए सात उम्मीदवार मैदान में थे। वे सभी बिना किसी चुनाव के संसद के उच्च सदन के लिए चुने गए। नौ मार्च नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। अप्रैल में खाली होने वाली महाराष्ट्र की सात सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बृहस्पतिवार पांच मार्च को केवल सात उम्मीदवारों ने मुंबई के विधान भवन में अपना पर्चा दाखिल किया।

वाडकुटे भी पहुंचे राज्यसभा

आठवले और तावड़े के अलावा, भाजपा ने दो और उम्मीदवारों रामराव वाडकुटे और माया इवनाते को मैदान में उतारा था। वडकुटे को एक समय शरद पवार का करीबी माना जाता था। भाजपा में शामिल होने से पहले वह पवार के समर्थन से राज्य विधान परिषद के लिए चुने गए थे। इवनाते नागपुर की पूर्व महापौर हैं और उनकी पृष्ठभूमि आदिवासी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की प्रवक्ता ज्योति वाघमारे भी राज्यसभा पहुंच गई हैं।

अजित पवार के बेटे पार्थ भी निर्वाचित

 भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ चुने गए हैं। इसके साथ ही इस बार पवार परिवार के दो सदस्य महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। पार्थ की मां सुनेत्रा पवार, जो अब उप-मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं, लेकिन उन्हें उप-मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए मानदंडों के अनुसार राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। 

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