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'हाईवे पर नहीं ले जा सकते ट्रैक्टर-ट्रॉली', हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों को लगाई फटकार

प्रदर्शनकारी किसानों के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने किसानों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही पंजाब सरकार से भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में एकत्र न हों।

Reported By : Puneet Pareenja Edited By : Khushbu Rawal Published : Feb 20, 2024 18:27 IST, Updated : Feb 20, 2024 18:27 IST
tractor trolly- India TV Hindi
Image Source : PTI प्रदर्शनकारी किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कहा कि वे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने किसानों को अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ इन कर्तव्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए, अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की भी याद दिलाई।

'कहीं भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ना हों'

कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आप हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप ट्रॉली पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। अपने मौलिक अधिकार तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करें कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में एकत्र न हों। कोर्ट की ओर से कहा गया कि “उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।”

सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित

सुनवाई में केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी मांगों पर बैठक हुई है। जवाब में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बैठकों में क्या हुआ, इसका विवरण देते हुए एक नया हलफनामा दायर करने को कहा। हाईकोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।

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