बीजेपी नेता मोहन यादव ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उसके थोड़ी ही देर बाद अपनी सरकार का पहला आदेश भी जारी कर दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांदिवली इलाके में लक्ष्मी नगर गौसिया मस्जिद के लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की।
उत्तर प्रदेश में कुछ महीने तक धीमी रहने के बाद लाउडस्पीकरों की आवाज फिर तेज हो गई है, और सरकार अब इस पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।
मजान को लेकर सऊदी में 22 मार्च से नए गाइडलाइंस को जारी करते हुए लागू करने की घोषणा की है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सऊदी में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर पूरी तरह के प्रतिबंध रहेगा वहीं नमाज का लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगी।
इन नियमों के तहत सऊदी में लाऊडस्पीकर पर पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही अजान का लाइव प्रसारण भी नहीं किया जाएगा। बता दें कि सऊदी सरकार द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद दुनियाभर के मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं और इस फैसले पर उन्होंने आपत्ति जताई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउडस्पीकर दोबारा न लगने पाएं।
राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अब पुलिस को धमकी दी है।
मस्जिद पर अजान के समय लाउड स्पीकर बजाने के खिलाफ अब बीजेपी लाउड स्पीकर का जवाब हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर के जरिये कराने की तैयारी कर रही है।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और अन्य जरूरी घोषणाओं के लिए ही किया जाए, सामान्य घोषणाओं के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही की गई है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कहा है कि निर्धारित मानदंडों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर और दंडनीय अपराध है।
लखनऊ में गुरुवार को पुलिस अधिकांश मंदिरों और मस्जिदों में गई और उन्हें कोर्ट के इस फैसले के बारे में बताया। इस दौरान पुलिसवाले जिस रोल में और जिस अंदाज में प्यार से बात करते हुए दिखे, आमतौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस से इसकी उम्मीद नहीं होती।
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