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मस्जिदों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक के लिए सर्कुलर जारी, कर्नाटक वक्फ बोर्ड का फैसला

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और अन्य जरूरी घोषणाओं के लिए ही किया जाए, सामान्य घोषणाओं के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही की गई है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Mar 17, 2021 11:02 am IST, Updated : Mar 17, 2021 11:02 am IST
मस्जिदों में रात 10 से...- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE मस्जिदों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक के लिए सर्कुलर जारी, कर्नाटक वक्फ बोर्ड का फैसला

बेंगलुरू। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य की सभी मस्जिदों और दरगाहों को रात 10  बजे से सुबह 6 बजे के दौरान  लाउडस्पीकर नहीं चलाने के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि लाउडस्पीकर के शोर की वजह से लोगों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर पड़ रहा है। सर्कुलर 9 मार्च को जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि रात के समय यानि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। 19 दिसंबर 2020 को हुई वक्फ बोर्ड की 327वीं बैठक में यह फैसला लिया गया था।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि आदेश का उलंघन करने वाले के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर में पूर्व की सिद्धारमैया सरकार के दौरान जारी आदेश का भी जिक्र किया गया है। जुलाई 2017 के उस आदेश में सभी मस्जिदों और दरगाहों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था। 

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और अन्य जरूरी घोषणाओं के लिए ही किया जाए, सामान्य घोषणाओं के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही की गई है। 

कर्नाटक सरकार के इस सर्कुलर पर कुछ मस्जिदों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि उनके लिए सुबह की नमाज बेहद जरूरी है। बेंगलूरू की खतीब-ओ-इमाम मस्जिद के मकसूद इमरान ने कहा है कि उन्हें भी सर्कुलर प्राप्त हुआ है लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड के सीईओ से कहा है कि इसमें बदलाव करें क्योंकि सुबह की अजान बेहद जरूरी है। 

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