अपने वाहन को अलग-अलग रंगों में रंगना कानूनी रूप से गलत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं।
आपके पास भी अगर कोई वाहन है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट को लेकर आज बड़ी जानकारी साझा की है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी जरूरी है, लेकिन अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।
एक्स शोरूम और ऑनरोड प्राइस में अन्तर आपको बताने जा रहे हैं साथ ही कि वे कौन से खर्चे हैं, आपको अपनी कार या बाइक घर लाने से पहले कीमत में जोड़ लेने चाहिए।
अब आपको वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिलॉकर के जरिए आप इसका ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी के कागजात और गाड़ी की आरसी एवं डीएल का खोना काफी परेशानियों का सबब बन जाता है। घर और व्हिकल के कागजात खो जाने के बाद भी दोबारा बनवाए जा सकते हैं।
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