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'मेरा पति नपुंसक, सास-ननद बोल रही देवर से बनाओ संबंध', मायावती की भतीजी ने ससुराल वालों पर किया केस

मायावती की भतीजी ने अपने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपों के सभी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Apr 11, 2025 08:48 am IST, Updated : Apr 11, 2025 01:39 pm IST
मायावती की भतीजी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस  - India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA मायावती की भतीजी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस

हापुड़ः बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी की शिकायत पर अदालत के निर्देश के बाद हापुड़ नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष पुष्पा देवी और उनके परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न व यौन उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बसपा ने हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी, उनके पति श्रीपाल सिंह और बेटे विशाल सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ.ए.के.कर्दम ने इसकी जानकारी दी। 

नौ नवंबर 2023 को हुई थी शादी

इससे पहले शिकायतकर्ता के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि महिला ने नौ नवंबर 2023 को हापुड़ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पुष्पा देवी के बेटे विशाल से शादी की थी। शर्मा ने कहा, ‘‘शादी के बाद से ही आरोपी परिवार ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पार्टी का टिकट, 50 लाख रुपये नकद और एक फ्लैट की मांग की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने बॉडीबिल्डिंग के लिए स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया, जिससे वह नपुंसक (वैवाहिक जीवन के लिए चिकित्सीय रूप से अयोग्य) हो गया। 

ससुर और देवर पर यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करने का आरोप

उन्होंने कहा कि इसके बाद 17 फरवरी 2025 को उसके ससुर और देवर ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। वकील ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद शुरू में कथित रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

थाना प्रभारी ने दी ये जानकारी

थाना प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह ने कहा, ‘‘मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ ब्रह्मपाल सिंह के (नौ अप्रैल के) निर्देश पर 10 अप्रैल को हापुड़ नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने पुष्टि की कि आगे की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 75 (यौन उत्पीड़न), 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में पुष्पा देवी, उनके पति श्रीपाल सिंह, बेटा विशाल और चार अन्य रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। 

ससुराल पर दहेज मांगने का भी आरोप

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि महिला को उसके पति, ससुराल वालों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिन्होंने 50 लाख रुपये नकद और गाजियाबाद में एक फ्लैट की मांग की। शिकायत के अनुसार, जब महिला ने अपने पति की चिकित्सीय स्थिति के बारे में अपने ससुराल वालों से बात की, तो उसकी सास और ननद ने कथित तौर पर कहा कि वह अपने देवर भूपेंद्र उर्फ मोनू से बच्चा पैदा करे। 

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 17 फरवरी की रात को उसके ससुर और देवर ने उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘शोर मचाने के बावजूद, उन्होंने उसे वापस अंदर खींच लिया और धमकी दी कि अगर उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो वे उसे और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देंगे। पीड़िता ने दावा किया कि उनके ससुराल वालों के राजनीतिक प्रभाव के कारण उनकी शिकायत को शुरू में नज़रअंदाज़ कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 21 मार्च को पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत शिकायत भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने 24 मार्च को अदालत का रुख किया। 

इनपुट- भाषा

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