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कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया इस्तीफा, कहा - 'मेरा काम यहीं खत्म हो गया'

कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देने के बाद अदालत में मौजूद लोगों से कहा कि मेरा काम यहीं ख़त्म हो गया है। अब मैंने कुछ और करने का फैसला किया है।

Edited By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Mar 04, 2024 07:57 pm IST, Updated : Mar 04, 2024 09:09 pm IST
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय- India TV Hindi
Image Source : FILE कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक जिला न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के साथ पीठ में अपने करियर पर विराम लगा दिया। वह सोमवार सुबह अदालत आए और अपने सामने आने वाले एक के बाद एक, सभी मामलों से खुद को अलग कर लिया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जिनकी आंशिक सुनवाई हुई है या जिनमें फैसले सुरक्षित हैं। 

अंतिम आदेश में जज ने क्या कहा?

उन्होंने पूर्वी मिदनापुर में एक जिला न्यायाधीश के खिलाफ सतर्कता से संबंधित मामले की संक्षिप्त सुनवाई की और मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम को उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। उन्होंने न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम आदेश में कहा, "कलकत्ता उच्च न्यायालय के सतर्कता विभाग ने उक्त जिला न्यायाधीश के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया है। मैं मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में रिपोर्ट को देखने का अनुरोध करूंगा। यदि रिपोर्ट की सामग्री सही है, तो उक्त जिला न्यायाधीश की सेवा समाप्त कर दी जाए।"

रविवार को इस्तीफे की थी घोषणा 

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने रविवार को न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा था कि सोमवार को वह अपने पास लंबित सभी मामलों का निपटारा करेंगे और मंगलवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज देंगे। उन्होंने कहा था, "अपना इस्तीफा भेजने के बाद मैं अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में आप सभी से साझा करूंगा।"

आम लोगों ने दी भावुक विदाई 

सोमवार को जब वह दोपहर 2.47 बजे अपनी अदालत से निकले, आखिरी बार उनसे मिलने के लिए वहां जुटे आम लोगों ने उन्हें भावुक विदाई दी। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अदालत में उपस्थित लोगों से कहा, “मेरा काम यहीं ख़त्म हो गया है। अब मैंने कुछ और करने का फैसला किया है।'' जैसे ही एक महिला उनके पैर छूने के लिए उनके पास आई, उन्होंने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि वह किसी को अपने पैर छूने की इजाजत नहीं देते हैं। एक अन्य महिला ने रोते हुए उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया और कहा कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की अदालत उनके लिए एक "मंदिर" थी।

Input - IANS

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