Thursday, December 18, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. अन्य देश
  4. ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को 27 साल की जेल मामले में नया मोड़, सीनेट ने पास किया सजा को कम करने वाला बिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को 27 साल की जेल मामले में नया मोड़, सीनेट ने पास किया सजा को कम करने वाला बिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 27 साल जेल की सजा में राहत मिलने की उम्मीदें जाग गई हैं। दरअसल ब्राजील की सीनेट ने बोलसोनारो की सजा को कम करने वाला एक बिल पास किया है।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Dec 18, 2025 09:23 pm IST, Updated : Dec 18, 2025 09:23 pm IST
जैर बोलसोनारो, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति। - India TV Hindi
Image Source : AP जैर बोलसोनारो, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति।

साओ पाउलो: ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को सुप्रीम कोर्ट से मिली 27 साल की सजा मामले में नया मोड़ आ गया है। ब्राजील की सीनेट ने एक बिल पास कर दिया है जो बोलसोनारो की 27 साल की जेल सजा को काफी कम कर सकता है। बता दें कि बोलसोनारो को नवंबर में तख्तापलट की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चैंबर ऑफ डेप्यूटीज ने पहले ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी, और अब यह राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी- सिल्वा के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा।

डी-सिल्वा के मंत्री ने बताया बिल को सुप्रीम कोर्ट का अपमान

डीसिल्वा के कैबिनेट में संस्थागत संबंध मंत्री ग्लेइसी हॉफमैन ने बुधवार शाम कहा कि लुला इस बिल को वीटो कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला करने वाले दोषियों को अपने अपराधों की सजा भुगतनी चाहिए। हॉफमैन ने एक्स पर सीनेट के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का “अपमान” और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले कानूनों के लिए “गंभीर झटका” बताया। इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दिए जाने की उम्मीद है। यह बिल तख्तापलट की कोशिश से जुड़े कई आरोपों में दोषी ठहराए गए आरोपियों की अंतिम सजा को कम कर देगा, जिसमें बोलसोनारो भी शामिल हैं।

पूर्व राष्ट्रपति के वकीलों ने की थी अपील

पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए सजा के खिलाफ अपील की थी कि उनकी जेल अवधि अत्यधिक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कानून व्यवस्था को खत्म करने और तख्तापलट की कोशिश के आरोपों की सजाएं जोड़ी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ही घटना से उत्पन्न हुई हैं। प्रस्तावित कानून से दोषियों को कठोर जेल व्यवस्था से अधिक उदार व्यवस्था में तेजी से स्थानांतरण की अनुमति मिलेगी। अगर यह बिल लागू होता है तो बोलसोनारो को राहत मिल सकती है। हालांकि वास्तव में उन्हें कितनी सजा काटनी पड़ेगी, इस पर कोई सहमति नहीं है। 


क्या है मौजूदा नियम

ब्राजील के वर्तमान नियमों के तहत पूर्व राष्ट्रपति जेल में कानूनी आवश्यकताएं पूरी करने पर 7 साल बाद कम प्रतिबंधात्मक जेल व्यवस्था में जा सकते हैं। चैंबर ऑफ डेप्यूटीज में बिल के रैपोर्टेयर पॉलिन्हो दा फोर्सा ने अनुमान लगाया कि कानून पास होने पर यह अवधि सिर्फ दो साल से कुछ अधिक रह सकती है। यह बिल भीड़ में किए गए अपराधों के लिए सजा में दो-तिहाई तक की कटौती की अनुमति देगा, जिससे 8 जनवरी 2023 को ब्रासीलिया में विद्रोह के दौरान सार्वजनिक इमारतों पर धावा बोलने वाले दोषियों को फायदा होगा। बिल के तहत, जिन्होंने कार्रवाई का वित्तपोषण या नेतृत्व नहीं किया, उन्हें एक-तिहाई से दो-तिहाई तक की सजा कटौती मिल सकती है। 

बोलसोनारे के बेटे ने की सीनेट की सराहना

पूर्व राष्ट्रपति के बड़े बेटे और अगले साल चुनाव में संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार सीनेटर फ्लावियो बोलसोनारो ने बिल पास करने के लिए साथी सांसदों की सराहना की और इसे “पहला कदम” बताया। उन्होंने कहा कि माफी पर बहस भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे प्रक्रिया की उस तमाशे को रद्द करने पर होनी चाहिए। सीनेटर बोलसोनारो द्वारा 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में बोलसोनारो की लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लुला को चुनौती देने की उम्मीद है, जो चौथा गैर-लगातार कार्यकाल चाहते हैं।रविवार को हजारों ब्राजीलियनों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी ब्रासीलिया और देश के अन्य प्रमुख शहरों जैसे साओ पाउलो, फ्लोरियनोपोलिस, साल्वाडोर और रेसिफे में प्रदर्शन हुए।

यह भी पढ़ें

Year Ender 2025: ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल रहा सबसे विवादित, जानें ऐसे फैसले जिनका दुनिया पर हुआ बड़ा असर

प्रधानमंत्री मोदी ओमान से स्वदेश रवाना, डिप्टी पीएम सैयद शिहाब ने हाथ जोड़कर नमस्ते बोल एयरपोर्ट तक किया विदा

Latest World News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Around the world News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement