Saturday, February 21, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. पूर्व पीएम नवाज शरीफ का वक्त मेहरबान, हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों में भी कर दिया बरी

पूर्व पीएम नवाज शरीफ का वक्त मेहरबान, हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों में भी कर दिया बरी

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia Published : Nov 29, 2023 06:55 pm IST, Updated : Nov 29, 2023 06:57 pm IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दोबारा चुनाव लड़ने और एक बार फिर पाक की सत्ता संभालने के राह में फंसी कानूनी अड़चनें धीरे-धीरे साफ होती जा रही हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार के दो गंभीर मामलों में बरी कर दिया है। यह नवाज के लिए बहुत बड़ी राहत कही जा रही है।

नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान। - India TV Hindi
Image Source : PTI नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का वक्त दोबारा मुल्क वापसी के बाद से ही मेहरबान चल रहा है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के दो मामलों में बुधवार को बरी कर दिया। यह नवाज के लिए सबसे बड़ी राहत है। वह भी ऐसे वक्त में जब 4 वर्षों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान लौटे हैं और आगामी आम चुनावों में फिर पीएम बनने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले यह फैसला आना नवाज शरीफ और उनके समर्थकों के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। 

बता दें कि नवाज को इन मामलों में 2018 में दोषी ठहराया गया था। शरीफ (73) ने एवेनफील्ड संपत्ति और अल-अजीजिया मामलों में अपनी सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को जुलाई, 2018 में दोषी ठहराया गया था। 

नवाज को हुई थी 10 और 7 वर्ष की सजा

नवाज को लंदन में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति से संबंधित एवेनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जबकि दिसंबर, 2018 में अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में 7 साल की सजा हुई थी। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा ये मामले दायर किए गए थे। उन्होंने दोनों मामलों में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी। शरीफ 2019 में लंदन गये थे और वापस नहीं आए थे और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दिसंबर, 2020 में दोनों मामलों में उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। वह लगभग चार साल के स्व-निर्वासन के बाद पिछले महीने स्वदेश वापस आए थे। (भाषा) 

यह भी पढ़ें

दुनिया में पहली बार बिना "तेल" के लंदन से न्यूयॉर्क तक उड़ी फ्लाइट, जानें कैसे संभव हो पाया ये करिश्मा

संकट में PTI, गायब होने वाला है इमरान खान का "बल्ला", पूरे पाकिस्तान में जानें क्यों मचा हल्ला?

Latest World News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Asia से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश

Advertisement
Advertisement
Advertisement