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डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, राष्ट्रपति पद के​ लिए कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया, कैपिटल हिंसा का है मामला

 Written By: Deepak Vyas
 Published : Dec 20, 2023 06:42 am IST,  Updated : Dec 20, 2023 06:42 am IST

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को अमेरिकन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर कैपिटल हिल्स हिंसा का आरोप है।

डोनाल्ड ट्रंप - India TV Hindi
डोनाल्ड ट्रंप Image Source : FILE

Donald Trump: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिंसा के मामले में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस के लिए चुनावी तैयारियों और इलेक्शन कैंपेन में जुट गए थे, तभी अमेरिकी कोर्ट ने उनकी राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्यता की घोषणा कर दी। जानकारी के अनुसार उन्हें कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में मंगलवार को अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया। 

राष्ट्रपति पद से अयोग्यता के लिए पहली बार संविधान की इस धारा का इस्तेमाल

इस तरह अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार ट्रंप को राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा, अदालत के बहुमत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। 

कोर्ट के सभी जज डेमोक्रेटिक पार्टी ने किए थे नियुक्त

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस अमेरिकी कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए निर्णय दिया है, उसके सभी जज डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर्स द्वारा अपॉइंट किए गए थे। कोलोराडो प्रांत के हाईकोर्ट ने जिला अदालत के न्यायाधीश के निर्णय को पलटते हुए यह आदेश दिया। लोअर कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल्स (अमेरिकी संसद) पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि ट्रंप को इस वजह से राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से रोक नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाई

हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर 4 जनवरी तक या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मामले पर फैसला आने तक रोक लगा दी। इस फैसले से अमेरिका की सर्वोच्च अदालत को अब यह तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि क्या ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से नामांकन दौड़ में बने रह सकते हैं।

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