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बिहार चुनावः वोटर कार्ड नहीं तो कोई बात नहीं, इन 12 पहचान पत्रों में से कोई एक रहने पर भी कर सकते हैं वोटिंग

Reported By : Shoaib Raza Written By : Mangal Yadav Published : Oct 10, 2025 08:59 am IST, Updated : Oct 10, 2025 11:46 am IST

बिहार में वोटर कार्ड नहीं रहने पर लोग मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 12 पहचान पत्रों की सूची जारी की है जिसका इस्तेमाल वोटर कार्ड नहीं रहने के दौरान पोलिंग बूथ पर किया जा सकता है। बर्शते नाम मतदाता सूची में हो।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवार शुक्रवार से नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने प्रेस नोट कर मतदाताओं से कहा है कि मतदान वाले दिन जिन लोगों के पास वोटर आई कार्ड नहीं होगा उन्हें निराश होने की जरुरत नहीं है। मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान-पत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने दावा किया है कि बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर लगभग 100% मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं कि मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं की मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) वितरित कर दिए जाएं।

इन पहचान पत्रों से कोई भी एक पहचान-पत्र दिखा सकते हैं

  1. आधार कार्ड
  2. मनरेगा जॉब कार्ड 
  3. बैंक और डाकघर द्‌वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  4. श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पैन कार्ड
  7.  एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  8.  भारतीय पासपोर्ट
  9.  फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  10.  केंद्र राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों ‌द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र
  11.  सांसदों/विधायकों/विधान परिषद के सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान-पत्र  
  12.  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ‌द्वारा जारी विशिष्ट निःशक्तता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड 

बुर्का में मतदान को लेकर अपडेट

चुनाव आयोग ने कहा कि बुर्के या पर्दा में रहने वाली महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला मतदान कर्मियों की उपस्थिति में ऐसी महिलाओं की गोपनीयता सुनिश्चित रखते हुए उनकी गरिमापूर्ण मौजूदा अनुदेशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि बिहार में दो चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा। जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 14 नवंबर को होगी। 

 

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