Tuesday, April 30, 2024
Advertisement

Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यो पर फिर से लगाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक के लिए हम एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं। हालांकि, निर्माण से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे कि प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी को जारी रखने की अनुमति है।

IANS Reported by: IANS
Published on: November 25, 2021 7:29 IST
delhi air pollution- India TV Hindi
Image Source : PTI Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यो पर फिर से लगाया प्रतिबंध

Highlights

  • गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे कि प्लंबिंग कार्य, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी को अनुमति
  • अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक के लिए एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध

नई दिल्ली: बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया। सरकार से कहा कि हवा की गुणवत्ता खराब होने की प्रतीक्षा करने के बजाय, निकट भविष्य में वायु प्रदूषण के प्रत्याशित स्तरों के आधार पर अग्रिम योजना बनानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्य कांत ने कहा, "इस बीच, एक अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक के लिए हम एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं।"

हालांकि, निर्माण से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे कि प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी को जारी रखने की अनुमति है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्र धन का उपयोग उन्हें राहत देने के लिए करें। जिस दौरान निर्माण गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, उस अवधि के लिए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित मजदूरी का भुगतान करें।

 

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement