Friday, May 03, 2024
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दिल्ली: वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की मनाही, माने जाएंगे छुट्टी पर

आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र के जरिए वैक्सीन की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 08, 2021 16:59 IST
Unvaccinated Delhi govt employees will not be allowed to attend office from October 16: DDMA- India TV Hindi
Image Source : PTI डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। 

नयी दिल्ली: दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों और शिक्षकों को 16 अक्टूबर से कार्यालय तथा कार्य स्थल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक भी नहीं ली है। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीन की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा जब तक कि वह वैक्सीन की खुराक नहीं ले लेते। 

आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र के जरिए वैक्सीन की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और डीडीएमए की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ‘‘दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।’’

डीडीएमए ने 29 सितंबर को अपनी बैठक में यह सुनिश्चित करने का फैसला किया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों, अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के साथ ही स्कूल/कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्य का 100 फीसदी वैक्सीनेशन हो। आदेश में कहा गया है कि इन श्रेणियों के लोगों का आम जनता और समाज के कमजोर तबके से आए दिन संवाद संपर्क होता है। 

इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों/शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ ही स्कूल/कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्य 15 अक्टूबर तक वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ले लें। 

इसमें कहा गया है कि ‘‘जिन कर्मचारियों/अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं/स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों ने 15 अक्टूबर तक वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक नहीं ली है उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके कार्यालय/स्वास्थ्य देखभाल संस्थान/शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वे वैक्सीन की पहली खुराक नहीं लेते।’’

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