उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में अभ्यर्थियों को छूट दे दी है। यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट (22 वर्ष से 25 वर्ष हुई सीमा) दे दी गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 32,679 पदों को भरा जाना है, जिसमें आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर पद शामिल हैं। इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया है।
यह अहम फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है। जारी किए गए शासनादेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह 3 वर्ष का आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए प्रदान किया जाएगा।

इस संबंध में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल @myogiadityanath से एक पोस्ट भी साझा की है। पोस्ट में लिखा है, "प्रदेश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।" आगे लिखा है, "Uppolice में कुल 32,679 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और परिश्रम के प्रति सम्मान का प्रतीक है।"
आवेदन करने की लास्ट डेट
32,679 पदों (आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर) पर भर्ती हेतु चल रही आवेदन प्रक्रिया को 30 जनवरी 2026 को बंद कर दिया जाएगा। उम्मीदवार इस तिथि तक या इससे पहले ही आवेदन कर दें।
आवेदन शुल्क
सामान्य / ईडब्लूएस / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थिओं को आवेदन करने के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपये का शुल्क देना होगा।