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स्कूल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने पर ही ट्यूशन फीस लेने का हकदार, हाईकोर्ट ने दिया निर्णय

पंजाब में स्कूल लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो केवल और केवल ट्यूशन शुल्क ले सकते हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Oct 02, 2020 12:40 pm IST, Updated : Oct 02, 2020 12:40 pm IST
Online- India TV Hindi
Image Source : FILE Online

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि पंजाब में स्कूल लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो केवल और केवल ट्यूशन शुल्क ले सकते हैं। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने यह भी कहा कि शिक्षक और कर्मचारी, जो स्थायी या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए थे, वे अभी भी अपने उसी नियमित वेतन के हकदार हैं जो उन्हें 23 मार्च को लॉकडाउन लागू होने से पहले मिल रहे थे।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम निर्देश देते हैं कि ट्यूशन शुल्क तभी लिया जाएगा जब छात्रों को रोजाना ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हो। अदालत ने स्कूलों से किसी भी परिवहन शुल्क को नहीं लेने के लिए भी कहा क्योंकि छात्रों को लॉकडाउन अवधि के दौरान लाया लेजाया नहीं गया था। अदालत ने स्कूल के प्रबंधन को दो महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित सात महीने से पहले अपनी बैलेंस शीट दाखिल करने का निर्देश दिया।

डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर इस साल 30 जून के एकल-न्यायाधीश बेंच के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अपना आदेश दिया। प्रभाग की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि एकल न्यायाधीश के फैसले के 30 जून, 2020 तक जारी किए गए निर्देश इन अपीलों के निपटारे तक यहां दिए गए आदेशों के अनुसार संशोधित किए जाएंगे। पीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 नवंबर तय की।

यह आदेश माता-पिता द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह और पंजाब सरकार द्वारा एकल पीठ के 30 जून के आदेश के खिलाफ आया था, जो न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने निजी स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा की पेशकश कर रहे थे या नहीं, इसके लिए शुल्क की वसूली करने की अनुमति दी थी लॉकडाउन अवधि के लिए खर्च किए गए।

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