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इन बड़े बदलावों के साथ होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा, यहां जानें क्या-क्या हैं नए नियम

 Published : Jul 25, 2024 12:54 pm IST,  Updated : Jul 25, 2024 01:24 pm IST

यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा अगले माह अगस्त में निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में छात्रों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इस बार की परीक्षा कई बड़े बदलावों के साथ होने जा रही है।

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बड़े बदलावों के साथ होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा Image Source : INDIA TV

आज योगी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी है। बोर्ड के मुताबिक, कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा अगस्त माह में  23, 24, 25, 30, 31 तारीख को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 47 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 48 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। इससे पहले परीक्षा फरवरी माह में 17 व 18 तारीख को आयोजित की गई थी, जिसका पेपर लीक हो गया है।

सरकार ने बनाए कड़े कानून

इसके बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी थी, साथ ही पेपर लीक को लेकर कई कड़े कानून बनाए और भर्ती परीक्षा के लिए सख्त नियम भी बनाए। योगी सरकार ने पेपर लीक कराने वालों पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून बनाए हैं, इसके मुताबिक, अगर कोई परीक्षा के दौरान नकल करते या कराते हुए पाया जाता है तो नए अधिनियम के तहत उस पर एक करोड़ तक का जुर्माना, साथ ही 10 साल की कठोर सजा मिल सकता है, इसलिए जो भी उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्‍हें काफी सतर्क रहने की जरूरत है।

क्या है नियम जिसके साथ होगी परीक्षा?

योगी सरकार ने नियम में कहा कि 4 लाख से अधिक उम्मीदवार होने पर परीक्षा 2 पालियों में होगी। साथ ही सिर्फ शहरों में ही परीक्षा केंद्र बनेंगे। देहात क्षेत्रों के स्कूलों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा।  साथ ही पेपरलीक और धांधली रोकने के लिए OMR शीट की स्कैनिंग की जाएगी, इसके लिए 4 अलग-अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी मिली है।

सरकार ने आगे सेंटर के बारे में स्पष्ट किया कि सेंटर का सेलेक्शन दो कैटेगरी में किया जाएगा, पहली कैटेगरी यानी ए में राजकीए माध्यमिक विद्यालय, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, राजकीए इंजीनियरिंग कॉलेज व राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं। दूसरी कैटेगरी यानी बी में सुविधा युक्त वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान को शामिल किया जाएगा, वह भी उन्हें जिन पर को विवाद न हो या वे ब्लैक लिस्ट न हों।

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