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ED ने उच्च न्यायालय में चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया

 Reported By: Bhasha
 Published : Nov 02, 2019 05:45 pm IST,  Updated : Nov 02, 2019 05:45 pm IST

74 वर्षीय चिदंबरम की जमानत याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनने संबंधी दलील ‘‘विधि सम्मत नहीं है’’ और उनकी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। 

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ED ने उच्च न्यायालय में चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया Image Source : PTI /FILE

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका का शनिवार को विरोध किया। ईडी ने कहा कि उनके (चिदंबरम) द्वारा कथित तौर पर किये गये अपराधों की गंभीरता उन्हें राहत पाने का हकदार नहीं बनाती।

74 वर्षीय चिदंबरम की जमानत याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनने संबंधी दलील ‘‘विधि सम्मत नहीं है’’ और उनकी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। मामला न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

न्यायमूर्ति कैत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब देने को कहा था। चिदंबरम ईडी द्वारा दायर धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 22 अक्टूबर को चिदंबरम को जमानत दे दी थी।

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