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हरियाणा सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 6 सितंबर तक बढ़ाया, जानिए नए नियम

हरियाणा में शनिवार को कोविड-19 के 19 नये मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 7,70,331 हो गयी जबकि एक मरीज की मौत होने से मृतकों की तादाद 9,666 हो गयी।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Aug 22, 2021 04:18 pm IST, Updated : Aug 24, 2021 01:35 pm IST
हरियाणा सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 6 सितंबर तक बढ़ाया- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO हरियाणा सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 6 सितंबर तक बढ़ाया

हरियाणा सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। हरियाणा की खट्टर सरकार कोरोना महामारी को लेकर काफी सतर्क है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में एक बार फिर से 2 सप्ताह यानी 6 सितंबर 2021 की सुबह 5 बजे तक के लिए कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया है।

हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये गए नए नियम 23 अगस्त से लागू होकर 6 सितम्बर तक रहेंगे। हरियाणा में फिलहाल पूरी तरह छूट नहीं दी गई है। हालांकि, हरियाणा में बाज़ार और अन्य चीजें खुल गई हैं, लेकिन इन पर कई नियम लागू हैं। हरियाणा सरकार की ओर से जारी नए सर्कुलर के मुताबिक, रेस्टोरेंट और बार खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहां क्षमता से 50 प्रतिशत लोगों की अनुमति दी गई है। साथ ही सभी को कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 

हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड लॉकडाउन की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया और पहले दी गई ढील जारी रखने की अनुमति दी। राज्य में रेस्तरां, बार, मॉल, क्लबहॉउस और दुकानें खोलने की इजाजत है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने रविवार को जारी एक आदेश में कहा है, 'हरियाणा राज्य में 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' का अगले एक और पखवाड़े, 23 अगस्त (शाम पांच बजे) से छह सितंबर (सुबह पांच बजे) तक के लिए विस्तार दिया जाता है। इसके साथ ही पूर्व में जारी आदेशों में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा।'

आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया गया। पहले जिन गतिविधियों की अनुमति थी उनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों या सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रवेश या भर्ती परीक्षाएं करवाने की अनुमति थी। आदेश में कहा गया कि सामाजिक दूरी, साफ-सफाई और बैठने की क्षमता के संबंध में सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी गयी है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ साझा करें। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' नाम दिया है। बता दें कि हरियाणा में सबसे पहले तीन मई को लॉकडाउन लगाया गया था जिसे बाद में साप्ताहिक आधार पर आगे बढ़ाया गया। हालांकि, नौ अगस्त से इसे एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया गया। 

वहीं, जिम और स्पा सेंटर खोलने की अनुमति है लेकिन क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही आने की अनुमति होगी। स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, क्लब हाउस खोलने की अनुमति होगी, यहां भी क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। सभी दुकानें और मॉल खोलने की अनुमति दी गई है, यहां भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। धार्मिंक स्थानों पर 50 लोगों से अधिक की भीड़ की अनुमति नहीं है। सिनेमा हॉल में भी क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही मौजूद रहेंगे।

हरियाणा में कोविड-19 के 19 नये मामले, एक मरीज की मौत 

हरियाणा में शनिवार को कोविड-19 के 19 नये मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 7,70,331 हो गयी जबकि एक मरीज की मौत होने से मृतकों की तादाद 9,666 हो गयी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन में यह जानकारी दी। बुलेटिन के मुताबिक करनाल जिले में कोविड-19 के मरीज की मौत हुई। बुलेटिन के मुताबिक हरियाणा में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 675 हो गयी है। हरियाणा में अब तक कुल 7,59,990 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 98.66% है।

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