Saturday, May 18, 2024
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याकूब को फांसी होगी या नहीं सुप्रीम कोर्ट कल फैसला करेगा

नई दिल्‍ली: याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी होगी या नहीं इसपर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला करेगा। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि याकूब मेमन की याचिका पर सुनवाई

Manish Jha
Updated on: July 27, 2015 19:54 IST

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याकूब मेमन अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका है: अटार्नी जनरल

 अटार्नी जनरल ने फांसी के खिलाफ याकूब मेमन की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याकूब मेमन अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट से फांसी मिलने के बाद याकूब मेमन की पुर्नविचार याचिका30 जुलाई 2013 को  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इसके बाद याकूब की ओर से याकूब के भाई ने 6 अगस्त 213 को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर किया। राष्ट्रपति ने उसे महाराष्ट्र के राज्यपाल को विचार करने के लिए भेज दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने याकूब की दया याचिका 14 अगस्त 2014 को खारिज करके उसे राष्ट्रपति के पास भेजा।

 राष्ट्रपति ने 2 सितंबर 2014 को दया याचिका खारिज किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के नये फैसले के मुताबिक याकूब की पुनर्रविचार याचिका पर तीन जजों की खंडपीठ ने विस्तार से सुनवाई करके उसे 9 अप्रैल 2015 को  खारिज किया। जिसके बाद टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन का डेथ वारंट 30 अप्रैल को जारी किया और 30 जुलाई को फांसी की तारीख मुकर्रर की गई। इस बीच याकूब मेमन ने 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर किया जिसे तीन जजों की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।

अगली स्लाइड में पढ़े- क्‍या कहना है याकूब के वकील का!

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