Saturday, May 11, 2024
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NIA की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा से कहा, कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर हों पेश

NIA की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को हफ्ते में कम से कम एक पर अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले मई में भी कोर्ट ऐसा कह चुका है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: June 03, 2019 14:07 IST
Special NIA court directs BJP MP-elect Pragya Singh Thakur...- India TV Hindi
Image Source : Special NIA court directs BJP MP-elect Pragya Singh Thakur to appear before court at least once a week. (File Photo)

मुंबई: NIA की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को हफ्ते में कम से कम एक पर अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले मई में भी कोर्ट ऐसा कह चुका है। लेकिन, कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से कोर्ट को अब दोबारा साध्वी प्रज्ञा से ऐसा कहना पड़ा है। साध्वी प्रज्ञा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भोपाल लोकसभा सीट से BJP के टिकट पर जीत हासिल की है।

सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपियों के मौजूद नहीं रहने पर स्पेशल NIA कोर्ट ने मई में सख्त नाराजगी जताई थी। मुंबई में इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार उसके समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि ठोस कारणों के बिना मांगी गई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा। 

बता दें कि अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या एवं अन्य के लिए मामले में आरोप तय किए थे। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धाराओं के तहत सुनवाई चल रही है। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

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