Monday, April 29, 2024
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Hijab Controversy : कर्नाटक में आज से खुलेंगे कॉलेज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कॉलेजों को खोलने का फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत लिया गया। 

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 16, 2022 8:25 IST
Hijab Controversy, Karnataka- India TV Hindi
Image Source : PTI Hijab Controversy, Karnataka

Highlights

  • नौ फरवरी को स्कूल-कॉलेज बंद किए गए थे
  • 10 वीं तक के स्कूल सोमवार को खुल गए

बेंगलुरु: हिजाब विवाद के बाद से बंद कर्नाटक के कॉलेज आज से खुल जाएंगे। वहीं कानून-व्यवस्था को बहाल रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। कॉलेजों को खोलने का फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत लिया गया। कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शन और कुछ स्थानों पर हिंसा भंड़कने के बाद राज्य सरकार ने नौ फरवरी को तीन दिन के लिए कक्षाएं बंद कर दी थी जिसे बाद में 16 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 

संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू 

वहीं करीब एक हफ्ते तक बंद रहने के बाद 10 वीं तक के स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए। हालांकि, इस दौरान उडुपी , दक्षिण कन्नड़ तथा बेंगलुरु के संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू रही। इन तीन जिलों के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू रही। उडुपी जिले में खुले सभी स्कूलों में सामान्य उपस्थिति दर्ज की गई। इस दौरान जो मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आईं, उन्होंने कक्षा में प्रवेश करने से पहले उन्हें उतार दिया। शिवमोगा में कुछ छात्राओं ने जोर देकर कहा उन्हें बुर्का पहनकर स्कूलों के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसे लेकर शिक्षकों और छात्राओं के बीच कहासुनी हो गई।

हाईस्कूलों के 200 मीटर दायरे में धारा 144
 प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सोमवार से 19 फरवरी तक जिले के सभी हाईस्कूलों के 200 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उडुपी शहर और स्कूलों के पास पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब से संबंधित सभी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया था और सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक ध्वज को कक्षा के भीतर पहनने पर रोक लगा दी थी। 

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