Saturday, December 20, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. बाहुबली नेता आनंद मोहन की मुश्किल बढ़ी, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी मृत डीएम की पत्नी

बाहुबली नेता आनंद मोहन की मुश्किल बढ़ी, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी मृत डीएम की पत्नी

10 अप्रैल को नीतीश सरकार ने बिहार राज्य कारा हस्तक 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन किया था। इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था।

Reported By : Gonika Arora Written By : Sudhanshu Gaur Published : Apr 29, 2023 05:15 pm IST, Updated : Apr 29, 2023 05:49 pm IST
Bihar, Anand Mohan, Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : FILE आनंद मोहन

नई दिल्ली: पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ मृतक आईएएस अधिकारी जी कृष्णय्या की पत्नी उमा कृष्णैया ने जेल से समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन को रिहा किया है। वहीं इससे पहले भी उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था और कहा था कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।  

बिहार कारा हस्तक में किया गया था बदलाव

बता दें कि 14 साल की जेल की सजा पूरी होने के बावजूद आनंद मोहन को सरकारी सेवक की हत्या का दोषी होने के कारण रिहाई नहीं मिल पा रही थी। राज्य सरकार ने इसी माह 10 अप्रैल को जेल मैनुअल के परिहार नियमों में बदलाव को कैबिनेट की स्वीकृति दी थी। बता दें कि 10 अप्रैल को नीतीश सरकार ने बिहार राज्य कारा हस्तक 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन किया था। इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। दरअसल, बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया था, जिसमें सरकार कर्मचारी की हत्या का जिक्र था।

DM की हत्या के मामले में हुई थी सजा

बता दें कि 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या के इस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। आनंद मोहन को साल 2007 में इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी। 2008 में पटना हाई कोर्ट की ओर से ही इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement