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मां की वकील के रूप में पेश हुई बेटी, पिता को शादी में शामिल होने के लिए मिली पैरोल

हत्या के सात मामलों में आरोपी 56 वर्षीय 'रिपर' जयनंदन को एक मामले में बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि एक अन्य हत्या के मामले में उसे मौत की सजा दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अपील पर इसे उम्रकैद में बदल दिया।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Mar 19, 2023 06:23 am IST, Updated : Mar 19, 2023 06:23 am IST
kerala high court- India TV Hindi
Image Source : IANS केरल हाईकोर्ट

कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने केरल के खूंखार अपराधियों में से 'रिपर' जयनंदन की पत्नी और उसकी वकील बेटी द्वारा दायर याचिका पर अनुकंपा सुनवाई करने के बाद आरोपी को बेटी की शादी में शामिल होने की अनुमति दे दी। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इंदिरा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, जिसकी वकील उनकी बेटी कीर्ति जयनंदन थीं। हालांकि याचिकाकर्ता ने 15 दिनों के पैरोल की मांग की थी, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन एक दयालु दृष्टिकोण अपनाया जब वकील ने कहा कि वह एक वकील के रूप में नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में अपनी शादी के लिए अपने पिता की उपस्थिति की मांग कर रही है।

कई बार जेल से भागा है जयचंदन

मौलिक अधिकारों और पिछले फैसलों के बिंदुओं पर जाते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि भले ही जयनंदन का पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वह कई बार जेल से भागता रहा है। लेकिन मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वह अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि दोषी 21 मार्च को त्रिशूर में अपने घर जा सकता है और वहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रह सकता है, जिसके बाद उसे जेल वापस आना होगा। फिर त्रिशूर में शादी के दिन 22 मार्च को वह वहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रह सकते हैं, जिसके बाद वह वापस जेल लौट आएंगे।

सादे कपड़ों में साथ जाएंगे पुलिसकर्मी
कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि साथ जाने वाले पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को सादे कपड़ों में होना चाहिए। इसने याचिकाकर्ता और उसकी बेटी को त्रिशूर सत्र न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि वह निर्देशानुसार जेल में उसकी वापसी सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस के बेटे हैं। हत्या के सात मामलों में आरोपी 56 वर्षीय 'रिपर' जयनंदन को एक मामले में बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि एक अन्य हत्या के मामले में उसे मौत की सजा दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अपील पर इसे उम्रकैद में बदल दिया। जून 2013 में वह एक बार त्रिवेंद्रम सेंट्रल जेल से भाग गया था, लेकिन सितंबर 2013 में पकड़ा गया था और इससे पहले भी वह कन्नूर जेल से भागकर पकड़ा गया था।

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