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ट्रेन में ट्रैवल करते समय सामान चोरी हुआ? इंडियन रेलवे से इस तरह मांग सकते हैं मुआवजा

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Dec 25, 2022 11:48 am IST,  Updated : Dec 25, 2022 11:48 am IST

ट्रेन में सामान चोरी हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक प्रक्रिया के तहत आप चोरी हुए सामान के बदले भारतीय रेलवे से मुआवजे की मांग कर सकते हैं लेकिन यहां ये ध्यान रखना होगा कि सामान तय सीमा से ज्यादा ना हो।

Indian Railways- India TV Hindi
भारतीय रेलवे Image Source : FILE

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे हर दिन ट्रेन के जरिए लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल पर पहुंचाती है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि यात्री का सामान चलती ट्रेन से चोरी हो जाता है और यात्री परेशान हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन से सामान चोरी होने की कंडीशन में आप भारतीय रेलवे से मुआवजे की मांग कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है। 

क्या है कानून?

ट्रेन से यात्री का सामान चोरी होने की कंडीशन में कानून ये है कि भारतीय रेलवे को चोरी हुए सामान की कीमत को कैलकुलेट करना होगा और फिर यात्री को मुआवजा देना होगा। 

चोरी होने पर क्या करे यात्री?

यात्रा का सामान अगर ट्रेन से चोरी हो गया है तो उसे सबसे पहले रेलवे के अधिकारी से इस बात की शिकायत करनी चाहिए। उसे रेलवे कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद यात्री को एक एफआईआर फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना होगा। 

हालांकि यहां ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो सामान लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वह लिमिट में हो। क्योंकि वित्तीय देनदारी की सीमा केवल 100 रुपए प्रति किलो तक ही है। 

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