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BSF के क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाने का मामला: पंजाब सरकार कोर्ट पहुंची, सिद्धू ने कानूनी टीम को बधाई दी

कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करने पर शनिवार को राज्य सरकार की कानूनी टीम को बधाई दी।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Dec 11, 2021 11:47 pm IST, Updated : Dec 11, 2021 11:47 pm IST
BSF के क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाने का मामला: पंजाब सरकार कोर्ट पहुंची, सिद्धू ने कानूनी टीम को बधाई दी- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO BSF के क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाने का मामला: पंजाब सरकार कोर्ट पहुंची, सिद्धू ने कानूनी टीम को बधाई दी

Highlights

  • पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी
  • BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
  • सिद्धू ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ न्यायालय का रुख करने पर कानूनी टीम को बधाई दी

नयी दिल्ली/चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पहले के 15 किलोमीटर की तुलना में 50 किलोमीटर के बड़े हिस्से में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। प्रदेश सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि बीएसएफ का क्षेत्रीय अधिकार बढ़ाना राज्यों के संवैधानिक अधिकारक्षेत्र का अतिक्रमण है।

पंजाब सरकार ने कहा, “यह प्रतिवेदित किया जाता है कि 11 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संविधान के विपरीत है क्योंकि यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि 1 और 2 के उद्देश्य को निष्फल करती है और सार्वजनिक व्यवस्था एवं आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक या संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने के वादी के पूर्ण अधिकार का अतिक्रमण करती है।”

बता दें कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में 11 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जुलाई, 2014 के प्रावधान में संशोधन किया गया था। केंद्र ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था जबकि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के दायरे को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर किया गया था जबकि राजस्थान में इसमें कोई बदलाव किए बिना इसे 50 किलोमीटर ही रखा गया है। इस मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि विपक्ष शासित पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इस कदम की निंदा की तथा संबंधित राज्य विधानसभाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया।

सिद्धू ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ न्यायालय का रुख करने पर कानूनी टीम को बधाई दी 

कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करने पर शनिवार को राज्य सरकार की कानूनी टीम को बधाई दी। केंद्र ने बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाते हुए उसे असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर तलाश, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया है। पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे तक था।

सिद्धू ने ट्वीट किया, ‘‘मैं बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की अधिसूचना के खिलाफ मूल वाद दायर कर माननीय उच्चतम न्यायालय का सबसे पहले रुख करने के लिए पंजाब और उसकी कानूनी टीम को बधाई देता हूं।’’ पंजाब के महाधिवक्ता डी एस पटवालिया ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्च्तम न्यायालय में एक मूल वाद दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयक के समक्ष शुक्रवार को वाद सूचीबद्ध किया गया और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है, जिस पर 28 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

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