1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया आखिरी मौका, इस तारीख को होगी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया आखिरी मौका, इस तारीख को होगी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई

 Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
 Published : Oct 17, 2023 03:47 pm IST,  Updated : Oct 17, 2023 11:55 pm IST

शिवसेना में टूट हुए लंबा समय बीत चुका है लेकिन शिंदे और उद्धव गुट की कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। - India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। Image Source : PTI

महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर होने वाली सुनवाई में लेटलतीफी पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए समयसीमा निर्धारित करने का आखिरी अवसर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। 

आखिरी अवसर

शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को  अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई के लिए वास्तविक समय सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया है। बता दें कि इससे पह उद्धव गुट के नेताओं ने भी कई बार अयोग्यता के मामले पर सुनवाई में हो रही देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के खिलाफ बयानबाजी की है। 

नार्वेकर से मिलेंगे सॉलिसिटर जनरल
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दशहरा की छुट्टियों के दौरान महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के समय वह व्यक्तिगत  रूप से महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वकालत कर रहे हैं। वहीं, शिवसेना की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें दे रहे हैं। 

स्पीकर को सलाह देनी होगी
कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर को यह सलाह देनी होगी कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते हैं। अयोग्यता विवाद पर कोर्ट ने कहा था कि जब संविधान के खिलाफ कोई फैसला होता है तो इसमें अदालत का आदेश चलना चाहिए। 

ये भी पढ़ें- 'हम सभी पांचों राज्यों में जीत हासिल करेंगे', राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों को लेकर किया बड़ा दावा

ये भी पढ़ें- VIDEO: समलैंगिक शादियों पर SC के फैसले का VHP ने किया स्वागत, कहा- हमारी मुहिम पर लगी मुहर

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Politics से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत