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Noida और Ghaziabad के लिए यूपी सरकार ने जारी की खास गाइडलाइंस

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 31, 2020 04:56 pm IST,  Updated : May 31, 2020 04:59 pm IST

उन्होंने कहा कि नोएडा-गाजियाबाद में बहुमंजिला आवसीय सोसायटियों के लिए कंटेनमेंट जोन की विशेष नीति लागू की गई है।

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Noida और Ghaziabad में लागू की गई है कंटेनमेंट जोन की विशेष नीति, जानिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस Image Source : INDIA TV

लखनऊ. रविवार को यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के अपनी गाइडलाइंस जारी की। गाइडलाइंस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहां कंटेनमेंट जोन 250 मीटर रेडियस में अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम होगा। एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को लेकर उन्होंने बताया कि जहां सिंगल केस है, वहां पर राजस्व ग्राम के संबंधित मजरे की आबादी के अनुसार कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगी। अगर गांव में एक से ज्यादा केस हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के संबंधित मजरे की आबादी कंटेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे जोन में आएंगे।

गाजियाबाद / नोएडा को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा कि नोएडा-गाजियाबाद में बहुमंजिला आवसीय सोसायटियों के लिए कंटेनमेंट जोन की विशेष नीति लागू की गई है। ऐसे बहुमंजिला भवनों / टॉवरों वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में संबंधित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों तथा पार्क, जिम, तरणताल, बैंक्वेट हॉल आदि को भी कंटेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

अवनीश अवस्थी ने बताया कि वाणिज्यिक/ औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कंटेनमेंट जोन के संबंध में जहां सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सेनिटाइजेशन हेतु 24 घंटों के लिए तत्कला प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। सेनिटाइजेशन में होने वाला खर्चा भवनों के आध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सेनिटाइज करने के बाद ही दोबारा प्रयोग में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि सिंगल फ्लोर पर संक्रिय केस पाया जाता है तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा। अगर एक से अधिक फ्लोर पर एक्टिव केस पाए जाते हैं तो पूरे भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।

यूपी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि नोएडा और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पाट एरिया/कंटेनमेंट जोन के अंदर के व्यक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा, लोक स्वास्थ्य हित को सुनिश्चित करने हेतु जनपद गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग से विचार विमर्श कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइंस के अनुसार निर्णय लेकर अपने स्तर से पृथक आदेश अपने क्षेत्र हेतु जारी किए जाएंगे।

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