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झारखंड में हाथियों का आतंक: 5 गांवों में धारा 163 लागू, 18 हाथियों के झुंड मचा रहा तबाही

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Jan 31, 2026 11:02 pm IST,  Updated : Jan 31, 2026 11:03 pm IST

18 हाथियों का एक झुंड ग्रामीण इलाके में घूम रहा है। इन्हीं से लोगों को बचाने के लिए धारा 163 लागू की गई है। पांच गांवों में 15 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

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प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : PTI

झारखंड के गुमला जिले में हाथियों के आतंक के चलते प्रशासन ने धारा 143 लागू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि पांच गांवों में हाथियों के हमले से लोगों को बचाने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारी के अनुसार, इन ग्रामीण इलाके में 18 हाथियों का एक झुंड घूम रहा है। उन्होंने बताया कि गुमला के अनुमंडल अधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह जारी 30 जनवरी से 15 फरवरी तक भरनो थाना क्षेत्र के सुपा, मालगांव, मोरगांव, बुढीपाट और महुआटोली गांवों में प्रभावी रहेगी। 

गुमला के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अहमद बिलाल ने बताया, ''लोग हाथियों के झुंड के आसपास बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं, जिससे मानव-हाथी संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। लोगों को हाथियों के पास जाने से रोकने के हमारे प्रयासों के बावजूद, कई लोग झुंड का पीछा कर रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन से निषेधाज्ञा लगाने का आग्रह किया गया था, जो शुक्रवार से लागू हो गई है।'' 

पांच से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक

आदेश के अनुसार, जिन इलाकों में जंगली हाथियों का झुंड मौजूद है वहां पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और सड़कों को अवरुद्ध करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों में लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। डीएफओ ने बताया कि भरनो क्षेत्र से रांची, गुमला और लोहरदगा के लिए रास्ते निकलते हैं। उन्होंने कहा, ''हाथियों का झुंड इन्हीं मार्ग से होकर तीनों जिलों में आवाजाही करता है। पिछले छह महीनों में यह तीसरी बार है जब इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।''

हाथियों के हमले में 25 से ज्यादा मौतें

वन विभाग के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष एक जनवरी से अब तक राज्य में हाथियों के हमलों में 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें से पश्चिम सिंहभूम जिले में एक हाथी 20 लोगों की जान ले चुका है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 2019-20 से अब तक मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में कुल 474 लोगों की मौत हो चुकी है।

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