e-Way Bill: GST के तहत पहली अप्रैल से सामान और वस्तुओं की सप्लाई करने वाले हर ट्रांस्पोर्टर को सप्लाई किए जाने वाले सामान का e-Way Bill प्राप्त करना होगा बशर्ते सप्लाई होने वाली वस्तुओं या सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा हो
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