पैन कार्ड में दर्ज 10 नंबर की काफी अहमियत होती है। ये दस नंबर आपके सरनेम के साथ-साथ आपकी पूरी शख्सियत को बयां कर देते हैं। आइए जानते हैं इसका मतलब।
आवेदन के दौरान अगर हम कुछ खास बातें ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगी। जानिए पैन कार्ड का फॉर्म भरते समय क्या करें और क्या न करें।
पैन और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के बाद अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य बना सकती है।
आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।
11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में CBDT ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्या समृद्धि की ब्याज कम हो गया है।
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
एक जुलाई से पहले अपने पैन (PAN) नंबर को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई।
केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है।
आतंकवादियों से जुड़ी जानकारी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में साझा करने को लक्षित नेटवर्क नेटग्रिड की पहुंच अब आयकर विभाग के रिकॉर्ड तक भी होने जा रही है।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कर चोरी करने वालों के नाम सार्वजनिक करने की अपनी नीति का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या PAN बनवाने के लिए आधार नंबर बताने की अनिवार्यता से छूट दी है।
आयकर विभाग ने PAN के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसेलिटी शुरू की है। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर होम पेज पर नया लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in है।
अगर फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट (FATCA) के तहत अगर जरुरी डॉक्यूमेंट्स 30 अप्रैल तक जमा नहीं हुए हैं तो सोमवार को आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है।
ITR दाखिल करने के लिए PAN का आधार से लिंक करना कर दिया गया है। अगर आप अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं करा पा रहे है तो ये ऑप्शंस को अपना सकते है।
CBDT ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत PAN और टैक्स कटौती खातन संख्या (TAN) को केवल एक दिन में जारी किया जाएगा।
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