पीएफ खाते से पैन को लिंक न करने पर पीएफ से पैसा निकालने के वक्त अधिकतम टीडीएस काटा जाएगा। जो कि पैन के लिंक होने पर बच सकता है
आधार से पैन को लिंक करना काफी आसान है। अब कोई भी अपने घर बैठे आसानी से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकता है।
आधार को पैन से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 हुई
आधार नंबर की मदद से घर बैठे पा सकते हैं e-PAN
यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।
जीएसटी में भी राहत देने की कोशिश की गई है। अंतिम तारीख से 15 दिन बाद तक कोई दंड, जुर्माना, शुल्क या ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
PAN-Aadhaar Link Deadline विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
27 जनवरी, 2020 तक कुल 30,75,02,824 स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के साथ लिंक किया जा चुका है।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया। इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी।
पान खाना भारतीयों की राष्ट्रीय आदत है। ऐसे में देश की सड़कों, दिवारों और डिवाइडरों पर पान की पीकों की चित्रकारी दिखाई देना कोई नई बात नहीं है।
सरकार ने आठ अक्टूबर से कर रिटर्न का चेहरा रहित और नाम रहित ऑनलाइन आकलन करने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
अब पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन और अन्य मकसद से उन जगहों पर आधार संख्या का जिक्र किया जा सकता है जहां परंपरागत रूप से पैन संख्या का उपयोग अनिवार्य है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड की जरूरत नहीं है।
करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उदारीकृत धन प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme) के तहत नियमों को कुछ और कड़ा किया है। इसके तहत अब देश से बाहर 25,000 डालर से भी कम के लेन-देन पर स्थायी खाता संख्या (PAN) का जिक्र करना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत नाबालिग सहित किसी भी निवासी व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में चालू खाता या पूंजी खाते या दोनों में किसी भी अनुमति प्राप्त लेनदेन के लिये 2,50,000 डालर बिना किसी रोक-टोक के भेजने की अनुमति है
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनियों के पैन कार्ड पाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। CBDT ने अधिसूचित कर कहा है कि कि कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र को कंपनियों के लिए पैन व टैन का पर्याप्त सबूत माना जाएगा।
आधार से अपने खाते को लिंक करना हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब हो, लेकिन यदि आप IRCTC से अपना आधार नंबर लिंक करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा।
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