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यूपी में एक्सप्रेसवे पर घटाई गई गाड़ियों की रफ्तार, इस लिमिट से तेज चलाई कार तो कटेगा चालान

 Edited By: Vineet Kumar Singh
 Published : Dec 18, 2025 08:19 pm IST,  Updated : Dec 18, 2025 08:19 pm IST

यूपी में कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटा दी गई है। UPEIDA ने दिन-रात के लिए अलग स्पीड लिमिट तय की है। तय सीमा से तेज चलने पर ऑनलाइन चालान होगा। यह नियम 15 फरवरी तक लागू रहेंगे।

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उत्तर प्रदेश में हाल में एक्सप्रेसवे पर कई दुर्घटनाओं के बाद स्पीड लिमिट घटा दी गई है। Image Source : PTI REPRESENTATIONAL

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सर्दियों के कोहरे ने एक्सप्रेसवे पर सफर को खतरनाक बना दिया है। कोहरे के चलते दृश्यता कम होने की वजह से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने सख्त कदम उठाए हैं। अब आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड कम कर दी गई है। साथ ही, घने कोहरे में वाहनों को समूह में चलाने की सलाह दी गई है। हाल ही में एक्सप्रेसवे पर हुई कई दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद लिया गया है। नई व्यवस्था गुरुवार रात से लागू हो गई है और 15 फरवरी तक या कोहरा कम होने तक जारी रहेगी।

दिन और रात के लिए अलग-अलग नियम

कोहरे की शुरुआत के साथ ही UPEIDA ने एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाई है। पहले छोटे वाहनों यानी कि कार वगैरह की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे अब घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। बड़े वाहनों की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। लेकिन अब और विस्तृत नियम लागू किए गए हैं, जो वाहनों की कैटेगरी के हिसाब से दिन और रात में अलग-अलग हैं:

  • M-1 कैटेगरी (8 सीट तक वाले निजी वाहन जैसे कार): सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
  • M-2 और एम-3 कैटेगरी (9 या इससे ज्यादा सीट वाले यात्री वाहन जैसे बस): सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
  • N कैटेगरी (मालवाहक वाहन जैसे ट्रक): सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा।

ये नियम 19 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे। अगर कोई वाहन तय स्पीड से तेज चलता है, तो ऑनलाइन चालान कटेगा। यूपीडा ने स्वचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली (ATMS) को नई स्पीड लिमिट के मुताबिक अपडेट कर दिया है।

घने कोहरे को देखते हुए उठाए गए कई कदम

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और धुंध ने एक्सप्रेसवे पर सफर को जोखिम भरा बना दिया है। ऐसे में अगर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाती है तो वाहनों को निकटतम टोल प्लाजा, वे-साइड सुविधा केंद्र, पेट्रोल पंप या भोजनालय पर रोका जाएगा। फिर उन्हें कन्वॉय में एक साथ रवाना किया जाएगा। यह व्यवस्था पुलिस और सुरक्षा टीम की निगरानी में होगी, ताकि सभी यात्री सुरक्षित रहें। UPEIDA ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई भी वाहन निर्धारित गति से तेज चलता हुआ पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन चालान होगा। 

तत्काल प्रभाव से लागू हुए विशेष सुरक्षा प्रबंध

आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर तत्काल प्रभाव से विशेष सुरक्षा प्रबंध लागू कर दिए गए हैं। ऑटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में ज्यादा स्पीड पर चालान की व्यवस्था नई स्पीड लिमिट के अनुसार पुनर्निर्धारित कर दी गई है। साथ ही, कोहरे में सुरक्षित यात्रा को लेकर पर्चे तैयार कर टोल प्लाजा, प्रवेश-निकास बिंदुओं और वे-साइड सुविधाओं पर वितरित किए जा रहे हैं, जिनमें सहायता नंबर और सुविधा केंद्रों की जानकारी भी होगी। सभी टोल प्लाजा पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से लगातार सूचना दी जा रही है, और रेडियो प्रसारण के जरिए भी अपील की जा रही है। इसके अलावा भी कई सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं, जैसे:

  1. रिफ्लेक्टर्स का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, कम चमक वाले हिस्सों में सुधार हो रहा है।
  2. एंट्री-ए्ग्जिट पॉइंट्स पर फॉग लाइट लगाई जा रही हैं।
  3. घने कोहरे वाले मोड़ों और नदी-नालों के पास अतिरिक्त रिफ्लेक्टर व ब्लिंकर लगाए जा रहे हैं।
  4. निर्माण या मरम्मत वाले हिस्सों में भी अतिरिक्त सुरक्षा संकेत अनिवार्य किए गए हैं।
  5. सुरक्षा दल 24 घंटे गश्त करेगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त एंबुलेंस तैनात रहेंगी।

सुरक्षित सफर के लिए यात्रियों से की गई ये अपील

  1. UPEIDA ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों से अपील की है:
  2. घने कोहरे/धुंध में (50 मीटर से कम दृश्यता होने पर) वाहन निकटतम वे-साइड अमेनिटीज, टोल प्लाजा या पेट्रोल पंप पर सुरक्षित रूप से रोकें और दृश्यता सामान्य होने पर ही यात्रा प्रारंभ करें।
  3. नींद या थकान महसूस होने पर तुरंत वाहन रोककर विश्राम करें।
  4. 19 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक एक्सप्रेसवे पर लागू अधिकतम गति सीमा के नियम का अनिवार्य रूप से पालन करें।
  5. निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने पर ATMS के माध्यम से चालान किया जाएगा।
  6. सुरक्षा की दृष्टि से टोल प्लाजा, वे-साइड अमेनिटीज, पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट पर रुककर कन्वॉय में यात्रा करने का प्रयास करें तथा यूपीडा सुरक्षा टीम का सहयोग लें।
  7. यात्रा के दौरान वाहन की सभी इमरजेंसी इंडिकेटर लाइट जलाकर चलें तथा वाहन के आगे-पीछे रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगवाएं।
  8. चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त एक्सप्रेसवे या उसके किनारे कहीं भी वाहन पार्क न करें, इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।
  9. किसी भी आपात स्थिति में यूपीडा के हेल्पलाइन नंबर 14449 पर तुरंत संपर्क करें।

UPEIDA ने सभी वाहन चालकों और यात्रियों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि सर्दियों में लोग सुरक्षित तरीके से सफर कर पाएं।

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