चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बिहार के सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सौंपा गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी यह ड्राफ्ट देखा जा सकता है। जिन लोगों के नाम पहली वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उनके लिए निर्वाचन आयोग एक सितंबर तक कैंप लगाएगा। ये कैंप बिना छुट्टी के लगातार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। इन कैंप में फार्म भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने 25 जुलाई को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण पूरा कर लिया था। इस दौरान 7.24 वोटरों का वेरिफिकेशन किया गया था। इसके बाद गुरुवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। एक सितंबर तक कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। नाम या कोई अन्य जानकारी गलत होने पर निर्वाचन आयोग के कैंप जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। इसके बाद 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा।
पहला चरण: 25 जुलाई तक 7.24 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन
दूसरा चरण: 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
तीसरा चरण: 1 सितंबर तक शिकायत कैंप लगेंगे
चौथा चरण: 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी
जिन लोगों का नाम ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वह एक सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोग कैंप में जाकर वोटर फॉर्म-6 भर सकते हैं। यह कैंप नगर पंचायत, नगर परिषद में लगेगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नगर निगम और अंचल कार्यालय में दावा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कैंप 2 अगस्त से 1 सितंबर तक लगेगा। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। रविवार या किसी त्योहार की छुट्टी होने पर भी कैंप खुला रहेगा।
बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इनमें से 22 लाख वोटरों की मौत हो चुकी है। 36 लाख वोटर्स पलायन कर चुके हैं या लापता हैं। वहीं, 7 लाख वोटर के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। अब डुप्लीकेट नाम हटा दिए गए हैं।
संपादक की पसंद