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बिहार चुनाव: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो क्या करें? 1 सिंतबर तक है नाम जुड़वाने का मौका

Edited By: Shakti Singh Published : Aug 01, 2025 02:36 pm IST, Updated : Aug 01, 2025 05:40 pm IST

चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब सभी मतदाता लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है। वह एक सितंबर तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Voting row- India TV Hindi
Image Source : PTI मतदान के लिए खड़े मतदाता (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बिहार के सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सौंपा गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी यह ड्राफ्ट देखा जा सकता है। जिन लोगों के नाम पहली वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उनके लिए निर्वाचन आयोग एक सितंबर तक कैंप लगाएगा। ये कैंप बिना छुट्टी के लगातार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। इन कैंप में फार्म भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने 25 जुलाई को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण पूरा कर लिया था। इस दौरान 7.24 वोटरों का वेरिफिकेशन किया गया था। इसके बाद गुरुवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। एक सितंबर तक कोई भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। नाम या कोई अन्य जानकारी गलत होने पर निर्वाचन आयोग के कैंप जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। इसके बाद 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा।

स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट के चार चरण

पहला चरण: 25 जुलाई तक 7.24 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन

दूसरा चरण: 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
तीसरा चरण: 1 सितंबर तक शिकायत कैंप लगेंगे
चौथा चरण: 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी

वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले चुनाव आयोग कि वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/home/enumFormTrack# पर जाएं।
  • इसके बाद राज्य का चुनाव करें और अपना EPIC नंबर दर्ज करें।
  • EPIC नंबर दर्ज करने के बाद कैप्चा (Captcha) कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर जाएं।
  • आपके पास EPIC नंबर नहीं है तो आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
  • इसके लिए Search in Electoral Roll वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको Search By Mobile वाला ऑप्शन चुनना होगा।
  • इसके बाद राज्य और भाषा की डिटेल भरनी होगी।
  • फिर आप मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं।

लिस्ट में नहीं है नाम तो क्या करें?

जिन लोगों का नाम ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वह एक सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लोग कैंप में जाकर वोटर फॉर्म-6 भर सकते हैं। यह कैंप नगर पंचायत, नगर परिषद में लगेगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नगर निगम और अंचल कार्यालय में दावा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कैंप 2 अगस्त से 1 सितंबर तक लगेगा। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। रविवार या किसी त्योहार की छुट्टी होने पर भी कैंप खुला रहेगा।

बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम क्यों कटे?

बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इनमें से 22 लाख वोटरों की मौत हो चुकी है। 36 लाख वोटर्स पलायन कर चुके हैं या लापता हैं। वहीं, 7 लाख वोटर के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। अब डुप्लीकेट नाम हटा दिए गए हैं।

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