Friday, May 10, 2024
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Kerala: केरल में नाबालिग से यौन शोषण के जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति को जेल, कोर्ट ने सुनाई सजा

Kerala: स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर निशा विजयकुमार ने बताया कि बुजुर्ग को बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) कानून की धारा 7 के तहत यौन शोषण का दोषी ठहराया गया।

Shailendra Tiwari Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: September 01, 2022 12:43 IST
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Highlights

  • 15 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में 3 साल की जेल
  • दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
  • POCSO कानून की धारा 7 के तहत यौन शोषण का दोषी ठहराया गया

Kerala: केरल की एक कोर्ट ने पालाक्काड जिले के करीम्बा गांव में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। त्वरित अदालत के स्पेशल जज सतीश कुमार ने 2020 में पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

POCSO एक्ट के तहत दोषी

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर निशा विजयकुमार ने बताया कि बुजुर्ग को बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) कानून की धारा 7 के तहत यौन शोषण का दोषी ठहराया गया। पॉक्सो कानून की धारा 7 के तहत न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। विजयकुमार ने बताया कि अदालत ने 9 गवाहों के बयान दर्ज करने और अभियोजन द्वारा दाखिल कई दस्तावेजों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। 

कुछ दिनों पहले एक कान्वेंट में चार नाबालिग लड़कियों का हुआ था यौन उत्पीड़न

कुछ दिनों पहले एक कान्वेंट में चार नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ था। दरअसल दक्षिण केरल में एक कान्वेंट में घुसकर 4 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने को इसकी जानकारी दी। ग्रामीण इलाके में स्थित ‘ननरी’ (ननों के रहने की जगह) के पास पुलिस के रात्रि गश्ती दल ने एक दिन पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों के धार्मिक संस्थान में घुसने के मकसद का खुलासा हुआ। 

आरोपियों से मिली जानकारी के मुताबिक, एक महिला पुलिस अधिकारी ने कान्वेंट में जाकर नाबालिग लड़कियों का बयान दर्ज किया जिसमें पता चला कि उनका पिछले कुछ दिनों से यौन शोषण किया जा रहा था। पीड़िताओं के बयान के आधार पर दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की धारा-460 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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