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आबकारी नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 8 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और BRS लीडर के. कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ी है।

Edited By: Adarsh Pandey
Published : Jul 25, 2024 14:35 IST, Updated : Jul 25, 2024 14:35 IST
फाइल फोटो- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से आबकारी नीति मामले में झटका मिला है। सीएम अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया है। आबकारी नीति के मामले में सुनवाई हुई और राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उन्हें झटका मिला है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। सीएम केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट अगली सुनवाई 31 जुलाई को करेगा।

आखिर क्या है यह आबकारी नीति?

साल 2021 में 17 नवंबर को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया। इस नीति के तहत देश की राजधानी दिल्ली में कुल 32 जोन बनाए गए। हर जो में 27 दुकानें खुल सकती थी। दुकान खोलने की यह अधिकतम संख्या थी। इस नीति के आ जाने के बाद शराब की दुकानों का टेंडर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। हालांकि उससे पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी हुई करती थी।

इस नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद 8 जून 2022 को एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें दावा किया गया कि इस नई नीति से दिल्ली सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने सीबीआई से जांच की मांग की। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया। कुछ समय बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए मामले में ED की भी एंट्री हुई। अब इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और BRS लीडर न्यायिक हिरासत में हैं।

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